अदालत ने याचिका का निपटारा किया
चेन्नई: उपभोक्ता ,खाद्य एवं जन वितरण मामलों के मंत्रालय ने आज मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि तमिलनाडु में एक राजनीतिक दल ने चक्र के चिह्न वाले जिस झंडे का इस्तेमाल किया, वह अशोक चक्र जैसा था. इसका इस्तेमाल प्रतीक एवं नाम (अनुचित इस्तेमाल रोकथाम) अधिनियम 1950 के तहत प्रतिबंधित है.... मंत्रालय ने मुख्य न्यायमूर्ति […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
June 5, 2015 2:37 AM
चेन्नई: उपभोक्ता ,खाद्य एवं जन वितरण मामलों के मंत्रालय ने आज मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि तमिलनाडु में एक राजनीतिक दल ने चक्र के चिह्न वाले जिस झंडे का इस्तेमाल किया, वह अशोक चक्र जैसा था. इसका इस्तेमाल प्रतीक एवं नाम (अनुचित इस्तेमाल रोकथाम) अधिनियम 1950 के तहत प्रतिबंधित है.
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मंत्रालय ने मुख्य न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति टीएस शिवंगनम की सदस्यता वाली पीठ में एक जवाबी हलफनामा दाखिल किया है. पीठ के समक्ष एक पीआईएल पूर्व सैनिक एवं गांधीवादी आर. के. गोविंदराजुलु ने दायर की थी.
सहायक सॉलीसीटर जनरल की एक दलील में कहा गया है कि कानून के मुताबिक मंत्रालय द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी जिसके बाद पीठ ने याचिका का निपटारा किया. पीआईएल में आरोप लगाया गया था कि पुरातची भारतम पार्टी के झंडे के केंद्र में अशोक चक्र था जो अधिनियम के विरुद्ध है.
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