आर के पचौरी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जमानत रद्द करने से किया इंकार
नयी दिल्ली : यौन उत्पीडन के मामले में आर के पचौरी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत को रद्द करने की याचिका को स्थगित कर दिया है.... गौरतलब है कि निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए विरोधी पक्ष ने हाई कोर्ट में आर के पचौरी के जमानत […]
By Prabhat Khabar Digital Desk |
May 20, 2015 6:48 PM
नयी दिल्ली : यौन उत्पीडन के मामले में आर के पचौरी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत को रद्द करने की याचिका को स्थगित कर दिया है.
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गौरतलब है कि निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए विरोधी पक्ष ने हाई कोर्ट में आर के पचौरी के जमानत को रद्द करने की याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट से पचौरी को जबाब के लिए चार सप्ताह का समय मिला है. पीडित महिला के वकील का कहना था कि मामले के निष्पक्ष जांच के लिए पचौरी का जामानत रद्द करना जरुरी है.
आर के पचौरी पर यौन शोषण का आरोप लगा था. निचली अदालत ने उन्हें इन शर्तो पर जमानत दी थी कि वह टेरी के ऑफिस में नही जाएंगे और बिना अदालत के अनुमति के विदेश यात्रा पर भी नही जा सकते है.
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