निर्भया मामला : मौत की सजा पाने वाले चार में से दो दोषियों की समीक्षा याचिका पर सुनवाई 14 जनवरी को

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ निर्भया मामले में मौत की सजा पाने वाले चार में से दो दोषियों की ओर से दायर समीक्षा याचिका पर 14 जनवरी को सुनवाई करेगी. न्यायमूर्ति एन वी रमणा, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ विनय […]

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ निर्भया मामले में मौत की सजा पाने वाले चार में से दो दोषियों की ओर से दायर समीक्षा याचिका पर 14 जनवरी को सुनवाई करेगी.

न्यायमूर्ति एन वी रमणा, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ विनय शर्मा और मुकेश की ओर से दायर समीक्षा याचिका पर अपराह्न पौन दो बजे सुनवाई करेगी. समीक्षा याचिकाओं पर फैसला न्यायाधीशों के कक्ष में होता है. यह किसी भी व्यक्ति के लिए सजा से बचने का अंतिम न्यायिक रास्ता है. मौत की सजा पाने वाले अन्य दो दोषियों अक्षय और पवन गुप्ता ने समीक्षा याचिका दायर नहीं की है.

गौरतलब है कि निचली अदालत ने चारों दोषियों को 22 जनवरी को सुबह सात बजे फांसी देने के लिए मौत का वारंट जारी कर दिया है.

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को ही इस मामले के चारों दोषियों मुकेश, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह को 22 जनवरी की सुबह सात बजे तिहाड़ जेल में मौत होने तक फांसी के फंदे पर लटकाने के लिये आवश्यक वारंट जारी किये थे. दक्षिण दिल्ली में 16 दिसंबर, 2012 की रात चलती बस में छह व्यक्तियों ने निर्भया के साथ सामूहिक बलात्कार के बाद उसे बुरी तरह जख्मी करके मरने के लिये बाहर फेंक दिया था.

निर्भया की बाद में 29 दिसंबर, 2012 को सिंगापुर के अस्पताल में मृत्यु हो गयी थी.

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