नागरिकता कानून के खिलाफ कांग्रेस, त्रिपुरा के पूर्व महाराज की याचिकाओं पर 18 दिसम्बर को SC में सुनवाई

नयी दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कांग्रेस और त्रिपुरा के पूर्व महाराज की याचिकाओं पर वह 18 दिसंबर को सुनवाई करेगा. प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे ने कहा कि वह अन्य लंबित याचिकाओं के साथ इन याचिकाओं पर 18 दिसंबर को […]

By Prabhat Khabar Print Desk | December 16, 2019 12:23 PM
नयी दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कांग्रेस और त्रिपुरा के पूर्व महाराज की याचिकाओं पर वह 18 दिसंबर को सुनवाई करेगा.
प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे ने कहा कि वह अन्य लंबित याचिकाओं के साथ इन याचिकाओं पर 18 दिसंबर को सुनवाई करेगा. वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दोनों याचिकाओं को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की अपील करते हुए कहा कि इन पर इस संबंध में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) द्वारा दायर याचिका के साथ ही सुनवाई की जाए, जिसपर बुधवार को सुनवाई होनी है.
इधर, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नागरिकता संशोधन विधेयक को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी, मामले पर बुधवार को होगी सुनवाई.

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