पुलिस का प्रदर्शनः सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजा कानूनी नोटिस

नयी दिल्लीः दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच जिस तरह से तीस हजारी कोर्ट के भीतर मारपीट हुई थी, उसके बाद इसके खिलाफ दिल्ली पुलिस के जवानों ने मंगलवार को आईटीओ स्थित पुलिस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया था. लेकिन दिल्ली पुलिस के इस प्रदर्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दिल्ली के पुलिस […]

By Prabhat Khabar Print Desk | November 6, 2019 11:39 AM
नयी दिल्लीः दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच जिस तरह से तीस हजारी कोर्ट के भीतर मारपीट हुई थी, उसके बाद इसके खिलाफ दिल्ली पुलिस के जवानों ने मंगलवार को आईटीओ स्थित पुलिस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया था. लेकिन दिल्ली पुलिस के इस प्रदर्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकील ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को कानूनी नोटिस भेजा है.
सुप्रीम कोर्ट के वकील वरुण ठाकुर ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर के खिलाफ इस वजह से नोटिस भेजा है क्योंकि मंगलवार को पुलिस मुख्यालय के बाहर पुलिस के जवानों ने जो प्रदर्शन किया था वह गैरकानूनी था, लिहाजा जिन पुलिस कर्मियों और अधिकारियों ने इसमे हिस्सा लिया उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई. नोटिस में कहा गया है कि आईटीओ के सामने पुलिस मुख्यालय के बाहर पुलिस के जवानों ने प्रदर्शन किया था, जिसमे पुलिस के आला अधिकारियों ने मीडिया को संबोधित किया और वकीलों के खिलाफ अपमानजनक बयानबाजी की.
वरुण ठाकुर ने पुलिस के इस प्रदर्शन को गैर कानूनी बताते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कानूनी नोटिस भेजा है. उन्होंने इस नोटिस में कहा है कि दिल्ली पुलिस के जवानों का यह प्रदर्शन पुलिस फोर्सेस एक्ट 1996 की धारा 3(1) (ए), (बी), (सी) और 3(2) का सीधा उल्लंघन है. पुलिस के प्रदर्शन का टीवी पर सीधा प्रसारण राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर दिनभर दिखाया गया.
बता दें कि मंगलवार को धरना-प्रदर्शन के दौरान पुलिस मुख्यालय के दोनों तरफ सिर्फ पुलिसकर्मी नजर आ रहे थे। कुछ वर्दी में तो कुछ सादे कपड़ों में. पुलिसकर्मियों के परिजन भी प्रदर्शन में शामिल हुए. चारों तरफ तख्तियां नजर आ रही थीं और इनपर ‘बेबस खाकी’, ‘कौन सुनेगा किसको सुनाएं, खाकी वर्दी में हम इंसान हैं’, ‘अपराधियों को दंड दो, हमें इंसाफ चाहिए’, ‘रक्षा करने वालों को सुरक्षा की जरूरत’, ‘पुलिस के लिए कोई मानवाधिकार नहीं’, जैसे नारे लिखे थे.

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