पुडुकोट्टाईः तमिलनाडु में पहली बार एक व्यक्ति के खिलाफ तीन तलाक कानून के तहत मामला दर्ज किया है. शेख अब्दुल्ला के खिलाफ उसकी पत्नी रिजवाना की शिकायत पर यहां महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है.
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने ‘पीटीआई भाषा’ से कहा, एक व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी की शिकायत के आधार पर मुस्लमि महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.
पुलिस के अनुसार उस पर उत्पीड़न जैसे अपराध को लेकर भी मामला दर्ज किया गया है. उसके पिता, मां, भाई समेत रिश्तेदारों पर भी उत्पीड़न समेत विभिन्न अपराधों को लेकर मामला दर्ज किया गया है.
महिला ने शिकायत की कि ससुराल वालों ने उसका उत्पीड़न किया और उसके पति ने उसे तीन तलाक के तहत तलाक दे दिया. हाल ही में केंद्र ने तीन तलाक के खिलाफ विधेयक पारित किया था.
