INX मीडिया मामला : चिदंबरम के अंतरिम जमानत पर अब सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को होगी सुनवाई, लटक रही गिरफ्तारी की तलवार

नयी दिल्ली : आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है. उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. वहीं, अंतरिम जमानत मामले में शीर्ष अदालत में अब शुक्रवार को सुनवाई होगी. चिदंबरम को अंतरिम राहत दिलाने की उम्मीद को लेकर 11 […]

By Prabhat Khabar Print Desk | August 21, 2019 7:42 AM

नयी दिल्ली : आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है. उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. वहीं, अंतरिम जमानत मामले में शीर्ष अदालत में अब शुक्रवार को सुनवाई होगी. चिदंबरम को अंतरिम राहत दिलाने की उम्मीद को लेकर 11 वकीलों की टीम सीजेआई की कोर्ट में पहुंची थी, जहां अयोध्या मामले की सुनवाई चल रही थी. हालांकि, अयोध्या मामले की सुनवाई के दौरान सीजेआई रंजन गोगोई के सामने इस मामले का जिक्र नहीं हो पाया था.

आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से अग्रिम जमान की अर्जी खारिज होने के बाद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम गायब हो गये हैं. इस मामले में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से भी तत्काल कोई राहत नहीं मिली है. शीर्ष अदालत ने केस के बिना सूचीबद्ध हुए सुनने से इनकार कर दिया है. ऐसे में चिदंबरम पर गिरफ्तारी की तलवार अब भी लटक रही है.

इसके पहले आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तारी के खतरे का सामना कर रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से तत्काल कोई राहत नहीं मिली.चिदंबरम की ओर से कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि उनके मुवक्किल कहीं भाग नहीं रहे हैं. हमें कुछ अंतरिम राहत तो मिले. इसपर जस्टिस रमना ने कहा कि यह बेंच कोई आदेश पारित नहीं कर सकती है.

जस्टिस रमना ने कहा कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का आदेश के बाद ही केस की लिस्टिंग होगी.चीफ जस्टिस अभी अयोध्या मामले को सुन रहे हैं, ऐसे में उन्हें बीच में टोका नहीं जा सकता है. कपिल सिब्बल के मामले पर जोर देने के बाद जस्टिस रमन्ना का कहना है कि अगर चीफ जस्टिस उन्हें आदेश देते हैं तो वह इस मामले की सुनवाई कर सकते हैं.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में पी. चिदंबरम की तरफ से दाखिल स्पेशल लीव पिटिशन (एसएलपी) में कई खामियां थी , जिस वजह से कोर्ट की रजिस्ट्री में इसे मेंशन करने में समय लगा.

इससे पहले आज सुबह‍चिदंबरम की गिरफ्तारी से राहत की मांग करने वाली याचिका न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति एम शांतानागौदर और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ के समक्ष आयी. इस पर पीठ ने कहा कि मामले को प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगाई के समक्ष रखा जाएगा. पीठ ने चिदंबरम के वकील एवं वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि मैं इसे भारत के प्रधान न्यायाधीश के पास भेज रहा हूं. वह आदेश देंगे.’

सीबीआई और ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि यह ‘बड़े पैमाने पर’ धनशोधन का मामला है. मेहता के एक कनिष्ठ सहायक ने कहा कि हम चिदंबरम के किसी भी कदम का विरोध करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट ने मंगलवार को चिदंबरम की याचिका खारिज कर दी थी. उन्होंने बताया कि आईएनएक्स मामले में सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज मामले में चिदंबरम को एक साल से अधिक समय से गिरफ्तारी से राहत दी जा रही है. सिब्बल ने कहा कि हाई कोर्ट ने चिदंबरम को गिरफ्तारी से किसी प्रकार की छूट देने से भी इनकार कर दिया है.

सिब्बल ने कहा कि मामले की सुनवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल (चिदंबरम) को इसबीच गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए. उन्होंने शीर्ष अदालत से यह भी कहा कि बुधवार को तड़के दो बजे जांच एजेंसियों ने चिदंबरम के आवास पर एक नोटिस चस्पां किया है जिसमें कहा गया है कि उन्हें दो घंटे के भीतर उनके समक्ष पेश होना है. जब सिब्बल ने कहा कि उनकी याचिका रजिस्ट्री में नामांकित हो गयी है, तब पीठ ने कहा कि आप सारी औपचारिकताएं पूरी करिए.

गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी से किसी भी तरह का संरक्षण देने से मना कर दिया था.

सीबीआई और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया कैविएट
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल किया. सीबीआई चाहती है कि उसका पक्ष जाने बिना सुप्रीम कोर्ट मामले में फैसला नहीं सुनाए. सीबीआई के बाद ईडी ने भी कैविएट फाइल की और सुप्रीम कोर्ट से पक्ष सुनने की मांग की.

लुकआउट नोटिस जारी
इधर, ईडी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है. एक अधिकारी ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की सड़क, वायु और समुद्र मार्ग से आवाजाही रोकने के लिए उनके खिलाफ नया लुकआउट सर्कुलर जारी किया है.

पूर्व वित्‍त मंत्री के वकील का जांच एजेंसी से सवाल
आज सुबह पूर्व वित्‍त मंत्री के वकील अर्शदीप सिंह खुराना ने जांच एजेंसी को पत्र लिखकर पूछा है कि आपने मेरे मुवक्किल के घर के बाहर जो नोटिस चस्‍पा की है, उसमे यह नहीं बताया है कि आखिर किस कानून के तहत चिदंबरम को दो घंटे के भीतर पेश होने के लिए कहा गया है. इधर , मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कांग्रेस पूरी तरह से चिदंबरम के बचाव में उतर चुकी है. मामले को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पार्टी मुख्यालय बुलाया गया है. माना जा रहा है कि इस बैठक में ताजा हालात पर चर्चा हो सकती है.

सीबीआई फिर पहुंची चिदंबरम के आवास,खाली हाथ लौटी
सीबीआई बुधवार सुबह एक बार फिर पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के आवास पर उन्हें खोजने पहुंची लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी. अधिकारियों ने बताया कि अधिकारियों का एक दल बुधवार सुबह चिदंबरम के जोर बाग स्थित आवास पर उन्हें ढूंढने पहुंचा और मंगलवार की तरह खाली हाथ ही लौट आया क्योंकि वह वहां नहीं थे. सुप्रीम कोर्ट में चिदंबरम की याचिका पर सुनवाई से कुछ देर पहले सीबीआई ने उन्हें फिर ढूंढने की कोशिश की. आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सीबीआई अधिकारी मंगवार को चिदंबरम के दिल्ली स्थित आवास पहुंचे, लेकिन वहां उनसे मुलाकात नहीं होने पर अधिकारियों ने नोटिस जारी कर उन्हें दो घंटे में पेश होने का निर्देश दिया.

प्रियंका गांधी-राहुल गांधीउतरेसमर्थन में
गिरफ्तारी के डर गायब हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिंदबरम के समर्थन में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा उतर चुकीं हैं. उन्होंने कहा है कि पी. चिदंबरम राज्यसभा के योग्य और सम्मानीय सदस्य हैं. देश की वित्त मंत्री और गृह मंत्री के रूप में उन्होंने दशकों तक सेवा की है. वह सत्ता की असफलताओं को बेनकाब करते हैं. कायरों के लिए सच असुविधाजनक है, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है. हम उनके साथ साथ खड़े हैं और सच के लिए लड़ते रहेंगे, चाहे नतीजे जो भी हों.बहन प्रियंका के बाद चिदंबरम के बचाव में कांग्रेस के पूर्व अध्‍यक्ष राहुल गांधी भी आ गये हैं. उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार सीबीआई, ईडी आदि का इस्तेमाल चिदंबरम के चरित्र हनन के लिए कर रही है.

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