NRC: SC ने दिया आदेश, छूट गये लोगों के नाम 31 अगस्त को ऑनलाइन प्रकाशित किये जायें

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि असम राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी)की अंतिम सूची से बाहर रह गए लोगों के नाम 31 अगस्त को केवल ऑनलाइन प्रकाशित किये जायें. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की पीठ ने कहा कि असम एनआरसी के आकंड़ों की सुरक्षा के लिए आधार […]

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया कि असम राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी)की अंतिम सूची से बाहर रह गए लोगों के नाम 31 अगस्त को केवल ऑनलाइन प्रकाशित किये जायें. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की पीठ ने कहा कि असम एनआरसी के आकंड़ों की सुरक्षा के लिए आधार जैसी उचित व्यवस्था होनी चाहिए.

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि एनआरसी बनाने की चल रही प्रक्रिया को कानूनी रूप से दी जा रही चुनौतियों के आधार पर दोबारा शुरू करने का आदेश नहीं दिया जा सकता. सर्वोच्च अदालत ने पहले कहा था कि अंतिम असम एनआसी 31 अगस्त तक प्रकाशित किया जाएगा.

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