कर्नाटक ”संकट”: सुप्रीम कोर्ट का आदेश- आज शाम छह बजे तक स्पीकर के सामने पेश हों बागी विधायक
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बागी विधायकों की अपील पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि इस्तीफा दे चुके विधायक बेंगलुरु पहुंचें और शाम छह बजे तक स्पीकर रमेश कुमार के सामने पेश हों. इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया है कि विधायकों के इस्तीफे पर स्पीकर को आज ही फैसला लेना होगा. कोर्ट […]
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बागी विधायकों की अपील पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि इस्तीफा दे चुके विधायक बेंगलुरु पहुंचें और शाम छह बजे तक स्पीकर रमेश कुमार के सामने पेश हों. इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया है कि विधायकों के इस्तीफे पर स्पीकर को आज ही फैसला लेना होगा. कोर्ट ने उनको इस्तीफे पर आदेश जारी करने को कहा है.
आदेश की कॉपी जमा होने के बाद कल यानी शुक्रवार को एक बार फिर मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. इसके साथ ही कोर्ट ने कर्नाटक के डीजीपी को बागी विधायकों को सुरक्षा मुहैया कराने का भी आदेश दिया है। बता दें कि बागी विधायक पिछले कुछ दिनों से मुंबई के एक होटल में रुके हुए हैं.
The Supreme Court says Karnataka Speaker has to take a decision in remaining part the day. The Court also ordered the DGP of Karnataka to provide protection to all the rebel MLAs and adjourned the hearing for tomorrow (July 12). https://t.co/ih2fE1AKR3
— ANI (@ANI) July 11, 2019
इस बीच, सुप्रीम कोर्ट की सुनवायी के बाद कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने एक बार फिर से अपने विधायकों पर भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि हमें आशा है कि वो(बागी विधायक) आएंगे और अपना इस्तीफा वापस लेंगे.
Karnataka Minister and Congress leader DK Shivakumar in #Bengaluru: We have confidence that the MLAs will be with us. I hope they will come back and withdraw their resignation. #Karnataka pic.twitter.com/qmfqPsPRee
— ANI (@ANI) July 11, 2019
नयी दिल्लीः कर्नाटक में चल रहा सियासत का नाटक अब देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट आज विधायकों के इस्तीफे के मुद्दे पर सुनवाई करेगा. कांग्रेस-जेडीएस के बागी विधायकों ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवायी है. याचिका में इन विधायकों ने कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष पर उनका इस्तीफा जानबूझकर स्वीकार नहीं करने का आरोप लगाया है.
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी. याचिका में विधानसभा अध्यक्ष को इन विधायकों का इस्तीफा स्वीकार करने का निर्देश देने की मांग की गयी है. कांग्रेस की तरफ से अदालत में अभिषेक मनु सिंघवी, कर्नाटक के बागी विधायकों की तरफ से मुकुल रोहतगी पेश होंगे.
बागी विधायकों ने यह कदम उस समय उठाया, जब मंगलवार को विधानसभा स्पीकर केआर रमेश कुमार ने कहा कि 13 बागी विधायकों के इस्तीफे के मामले के लिए उन्हें कम से कम छह दिन की जरूरत है. उन्होंने कहा था की नौ विधायकों का इस्तीफा कानूनन सही नहीं है साथ ही किसी भी विधायक ने इस्तीफा उन्हें नहीं सौंपा. कहा जा रहा है कि स्पीकर के इस फैसले से कांग्रेस-जेडीएस को रणनीति बनाने का समय मिल सकता है.
गौरतलब है कि बीते छह दिनों में कर्नाटक की सियासत ने रंग बदल लिया है. पहले 14 विधायकों ने (11+3) ने इस्तीफा दिया जिससे कुमारस्वामी सरकार पर संकट आ गया. कुमारस्वामी सरकार की मुसीबतें बुधवार को उस वक्त और बढ़ गयी, जब कांग्रेस के दो और विधायकों (एमटीबी नागराज और के सुधाकर) ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया.
शुक्रवार को कर्नाटक विधानसभा का सत्र शुरू होना है. बीजेपी इस सेशन को अवैध बता रही है. इस बीच कर्नाटक विधानसभा के आसपास धारा 144 लगा दी गयी है. आज मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भी अपनी कैबिनेट बैठक बुलायी है. वहीं, स्पीकर के रमेश कुमार का कहना है कि अभी तक उन्होंने कोई इस्तीफा मंजूर नहीं किया है. इसका एक नियम है, वह उसके अनुसार ही काम करेंगे.
उधर, खबर है कि कांग्रेस के नेता आज विधानसभा स्पीकर से मुलाकात करेंगे. इस बैठक में बागी विधायकों के इस्तीफे के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है.
