राहुल गांधी की नागरिकता का मामला – शिकायत के बाद गृह मंत्रालय ने भेजा नोटिस

नयी दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर मिली शिकायत के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें नोटिस जारी कर एक पखवाड़े के भीतर इस पर अपने ‘तथ्यात्मक रुख’ से अवगत कराने को कहा है. यह नोटिस भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी के आधार पर जारी किया गया […]

By Prabhat Khabar Print Desk | April 30, 2019 6:29 PM

नयी दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर मिली शिकायत के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें नोटिस जारी कर एक पखवाड़े के भीतर इस पर अपने ‘तथ्यात्मक रुख’ से अवगत कराने को कहा है. यह नोटिस भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी के आधार पर जारी किया गया है.

पत्र का हवाला देते हुए गृह मंत्रालय ने कहा है कि राहुल गांधी ब्रिटेन में 2003 में पंजीकृत कंपनी बैकऑप्स लिमिटेड के निदेशकों में शामिल थे. कांग्रेस अध्यक्ष को मंगलवार को जारी नोटिस के बाद उपजे विवादों पर केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में कहा कि यह सामान्य प्रक्रिया है और यह कोई बड़ा घटनाक्रम नहीं है. मंत्रालय ने कहा कि स्वामी के पत्र के अनुसार, ब्रिटिश कंपनी के 10 अक्तूबर, 2005 और 31 अक्तूबर, 2006 को भरे गये वार्षिक टैक्स रिटर्न में गांधी की जन्म तिथि 19 जून, 1970 बतायी गयी है. उसमें गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया गया है. सोमवार को जारी नोटिस के अनुसार, इसके अलावा 17 फरवरी, 2009 को इस कंपनी की परिसमापन अर्जी में भी आपकी नागरिकता ब्रिटिश बतायी गयी है. आपसे अनुरोध किया जाता है कि इस संबंध में पत्र मिलने के एक पखवाड़े के भीतर आप मंत्रालय को तथ्यात्मक स्थिति से अवगत करायें.

नवंबर, 2015 में शीर्ष अदालत ने गांधी की नागरिकता की जांच सीबीआई से कराने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी थी. न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि जनहित याचिका किसी व्यक्ति या संस्थान को निशाना बनाने के लिए नहीं है, वह सुशासन के जरिये लोगों की दिक्कतों को सुलझाने का जरिया है. तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की पीठ ने याचिका के साथ सौंपे गये दस्तावेजों के स्रोत और प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हुए याचिका खारिज कर दी थी. लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने 2016 में गांधी के खिलाफ स्वामी की शिकायत संसद की आचार समिति के पास भेज दी थी. समिति के अध्यक्ष भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी थे.

ब्रिटिश नागरिक होने के आरोपों पर गांधी ने समिति से कहा था कि उन्होंने कभी भी ब्रिटेन की नागरिकता नहीं मांगी है और उनकी पहचान भारतीय नागरिक की है. इस पूरे मामले पर राजनाथ सिंह का कहना है, संसद का कोई सदस्य जब मंत्रालय को पत्र लिखता है तो जरूरी कार्रवाई की जाती है. यह कोई बड़ा घटनाक्रम नहीं है. वहीं, कांग्रेस का कहना है कि पूरी दुनिया जानती है, राहुल गांधी जन्म से भारत के नागरिक हैं. उधर, भाजपा ने राहुल गांधी को ‘रहस्यमय व्यक्ति’ करार देते हुए उनकी नागरिकता की स्थिति को लेकर गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस के संदर्भ में पूछा कि कौन असली है ‘राहुल गांधी लंदन वाले या लुटियंस वाले.’

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