NRC की अंतिम रिपोर्ट 31 जुलाई तक देनी ही होगी : सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि असम में एनआरसी की अंतिम रिपोर्ट तैयार करने की कवायद 31 जुलाई 2019 तक पूरी करनी ही होगी. शीर्ष अदालत ने कहा कि आगामी आम चुनाव और राष्ट्रीय नागरिक पंजी की कवायद प्रभावित नहीं होनी चाहिए और इसके लिए सक्षम प्राधिकारियों को एकसाथ बैठकर कार्यक्रम […]

By Prabhat Khabar Print Desk | January 24, 2019 5:47 PM


नयी दिल्ली :
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि असम में एनआरसी की अंतिम रिपोर्ट तैयार करने की कवायद 31 जुलाई 2019 तक पूरी करनी ही होगी. शीर्ष अदालत ने कहा कि आगामी आम चुनाव और राष्ट्रीय नागरिक पंजी की कवायद प्रभावित नहीं होनी चाहिए और इसके लिए सक्षम प्राधिकारियों को एकसाथ बैठकर कार्यक्रम तैयार करना चाहिए.

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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की पीठ ने असम के मुख्य सचिव, निर्वाचन आयोग के सचिव और राज्य में राष्ट्रीय नागरिक पंजी के समन्वयक से कहा कि वे एक बैठक कर इन दो कार्यक्रमों के लिए अधिकारियों को तैनात करने के बारे में फैसला करें.

पीठ ने कहा कि असम की ओर से पेश सालिसीटर जनरल तुषार मेहता एक सप्ताह के भीतर इस बैठक का आयोजन सुनिश्चित करेंगे. पीठ ने कहा कि बैठक के नतीजों से शीर्ष अदालत को पांच फरवरी को अवगत कराया जाये. इस मामले में अब पांच फरवरी को सुनवाई होगी.

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