नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया-राहुल के आयकर दस्तावेज की दोबारा जांच को सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में आयकर विभाग को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नाडीज के 2011-12 के टैक्स दस्तावेज की दोबारा जांच की मंजूरी मंगलवार को दी है. कोर्ट ने हालांकि उसके समक्ष मामला लंबित रहने तक आयकर विभाग को अपनी कार्यवाही पर लिया गया फैसला लागू करने से […]

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में आयकर विभाग को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नाडीज के 2011-12 के टैक्स दस्तावेज की दोबारा जांच की मंजूरी मंगलवार को दी है. कोर्ट ने हालांकि उसके समक्ष मामला लंबित रहने तक आयकर विभाग को अपनी कार्यवाही पर लिया गया फैसला लागू करने से रोक दिया.

कोर्ट ने कहा कि वह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी की याचिकाओं के गुण-दोष पर कोई राय नहीं दे रहा है. यहां चर्चा कर दें कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आयकर अधिकारियों से सोनिया और राहुल गांधी को फायदा पंहुचाने की शिकायत दर्ज करवाई थी. आरोप था कि राहुल और सोनिया गांधी ने 2010 में यंग इंडिया लिमिटेड नाम से कंपनी बनायी और पंडित नेहरू द्वारा स्थापित एसोसिएट्स जर्नल लिमिटेड (एजेएल) की संपत्तियों को अधिग्रहित करने का काम किया.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >