हत्या के आरोपी बाबा रामपाल को उम्रकैद की सजा

नयी दिल्ली : बाबा रामपाल को आज हिसार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया ने हत्या के दो मामले में उम्रकैद की सजा सुनायी है. उसके साथ 15 अन्य आरोपियों को भी सजा सुनायी गयी है. 11 अक्तूबर को कोर्ट ने उसे और उसके 26 अनुयायियों को भी हत्या के दो मामलों में […]


नयी दिल्ली :
बाबा रामपाल को आज हिसार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया ने हत्या के दो मामले में उम्रकैद की सजा सुनायी है. उसके साथ 15 अन्य आरोपियों को भी सजा सुनायी गयी है. 11 अक्तूबर को कोर्ट ने उसे और उसके 26 अनुयायियों को भी हत्या के दो मामलों में दोषी करार दिया था.

गौरतलब है कि 19 नवंबर 2014 को रामपाल और उसके अनुयायियों के खिलाफ दो केस दर्ज कराये गये थे. बाबा रामपाल पर यह आरोप था कि उन्होंने दो महिलाओं की हत्या अपने आश्रम में करवा दी थी. रामपाल पर महिलाओं को जबरन अपने आश्रम में रखने का आरोप भी लगा था. दोनों महिलाओं के पति ने केस दर्ज कराया था, केस दर्ज होने के चार साल बाद रामपाल को सजा सुनायी गयी है.

पश्चिम बंगाल के हुगली में रेलिंग तोड़ते हुए नहर में गिरी बस, छह की मौत, 22 घायल

प्रयागराज में आपका स्वागत है! 444 साल बाद बदला इलाहाबाद का नाम

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar digital desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >