हत्या के आरोपी बाबा रामपाल को उम्रकैद की सजा
नयी दिल्ली : बाबा रामपाल को आज हिसार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया ने हत्या के दो मामले में उम्रकैद की सजा सुनायी है. उसके साथ 15 अन्य आरोपियों को भी सजा सुनायी गयी है. 11 अक्तूबर को कोर्ट ने उसे और उसके 26 अनुयायियों को भी हत्या के दो मामलों में […]
नयी दिल्ली : बाबा रामपाल को आज हिसार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया ने हत्या के दो मामले में उम्रकैद की सजा सुनायी है. उसके साथ 15 अन्य आरोपियों को भी सजा सुनायी गयी है. 11 अक्तूबर को कोर्ट ने उसे और उसके 26 अनुयायियों को भी हत्या के दो मामलों में दोषी करार दिया था.
Self-styled godman Rampal has been sentenced to life imprisonment in connection with two murder cases. pic.twitter.com/LxB4cQysvx
— ANI (@ANI) October 16, 2018
गौरतलब है कि 19 नवंबर 2014 को रामपाल और उसके अनुयायियों के खिलाफ दो केस दर्ज कराये गये थे. बाबा रामपाल पर यह आरोप था कि उन्होंने दो महिलाओं की हत्या अपने आश्रम में करवा दी थी. रामपाल पर महिलाओं को जबरन अपने आश्रम में रखने का आरोप भी लगा था. दोनों महिलाओं के पति ने केस दर्ज कराया था, केस दर्ज होने के चार साल बाद रामपाल को सजा सुनायी गयी है.
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