नयी दिल्ली : बाबा रामपाल को आज हिसार के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया ने हत्या के दो मामले में उम्रकैद की सजा सुनायी है. उसके साथ 15 अन्य आरोपियों को भी सजा सुनायी गयी है. 11 अक्तूबर को कोर्ट ने उसे और उसके 26 अनुयायियों को भी हत्या के दो मामलों में दोषी करार दिया था.
पश्चिम बंगाल के हुगली में रेलिंग तोड़ते हुए नहर में गिरी बस, छह की मौत, 22 घायल
प्रयागराज में आपका स्वागत है! 444 साल बाद बदला इलाहाबाद का नाम
