दहेज प्रताड़ना मामले में अब तुरंत होगी पति और परिवार की गिरफ्तारी, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला पलटा

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना से जुड़ी शिकायतों से निपटने के लिए समिति गठित करने संबंधी अपने आदेश में संशोधन किया है. कोर्ट ने आज दहेज उत्पीड़न के मामले में पति और उसके परिवार को मिली सुरक्षा को खत्म कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बड़ा बदलाव करते हुए पति […]

By Prabhat Khabar Print Desk | September 14, 2018 1:01 PM


नयी दिल्ली :
सुप्रीम कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना से जुड़ी शिकायतों से निपटने के लिए समिति गठित करने संबंधी अपने आदेश में संशोधन किया है. कोर्ट ने आज दहेज उत्पीड़न के मामले में पति और उसके परिवार को मिली सुरक्षा को खत्म कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बड़ा बदलाव करते हुए पति की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटा दिया है, लेकिन आरोपियों के लिए अग्रिम जमानत का विकल्प कायम रखा है. कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों की रक्षा के लिए यह बहुत जरूरी था.

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गौरतलब है कि दहेज प्रताड़ना के एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल कहा था कि दहेज प्रताड़ना के केस में सीधे गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन आज चीफ जस्टिस ने इस फैसले को पलट दिया.

न्यायालय ने दो न्यायाधीशों वाली पीठ के फैसले में बदलाव करते हुए कहा कि दंड कानूनों में मौजूद खामी को संवैधानिक रूप से भरने की अदालतों के पास कोई गुंजाइश नहीं है.

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