नयी दिल्ली : #NRC मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट ने NRC के समन्यवक प्रतीक हाजेला और रजिस्टार जनरल अॅाफ इंडिया को चेतावनी दी कि आप कोर्ट की अवमानना के दोषी है. कोर्ट ने कहा कि हाजेला और रजिस्टार जनरल ने कोर्ट को सूचना दिये बिना आखिर कैसे मीडिया को एनआरसी के बारे में जानकारी दी. कोर्ट ने समाचार पत्रों की खबरों का जिक्र करते हुए मीडिया को बयान जारी करने के एनआरसी संयोजक और भारत के महापंजीयक के अधिकार पर सवाल उठाये.
कोर्ट ने आरजीआई और एनआरसी समन्वयक से कहा: इस बात को नहीं भूलें कि आप अदालत के अधिकारी हैं. आपका काम आदेशों का पालन करना है. आप कैसे इस तरह से प्रेस में जा सकते हैं. कार्ट ने असम के एनआरसी समन्वयक प्रतीक हाजेला और आरजीआई के शैलेश के राष्ट्रीय नागरिक पंजी के मुद्दे पर मीडिया से बात करने पर रोक लगा दी है.न्यायालय ने असम के एनआरसी समन्वयक और आरजीआई से कहा कि उन्हें भविष्य में एनआरसी के मुद्दे पर मीडिया से बातचीत करने से पहले अनुमति लेनी होगी.
