सुप्रीम कोर्ट ने आधार को असंवैधानिक करार देने की बंगाल सरकार की मांग पर कही यह बात

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ‘आधार’कार्ड की कमी या इसके जरिये प्रमाणित नहीं होने पर नागरिकों को लाभ से इन्कार कानून को ‘असंवैधानिक’ करार देने की वजह नहीं हो सकती. अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार की इस याचिका पर कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इन्कार करते हुए यह टिप्पणी की.कोर्ट […]

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ‘आधार’कार्ड की कमी या इसके जरिये प्रमाणित नहीं होने पर नागरिकों को लाभ से इन्कार कानून को ‘असंवैधानिक’ करार देने की वजह नहीं हो सकती. अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार की इस याचिका पर कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इन्कार करते हुए यह टिप्पणी की.कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को आधार के अभाव या इसके जरिये प्रमाणित नहीं होने पर सामाजिक लाभ से वंचित नहीं किया जाना चाहिए.

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने कहा, ‘इस तरह की समस्याएं किसी कानून को असंवैधानिक ठहराने का आधार नहीं हो सकतीं.’ पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से नागरिकों को लाभ से बाहर करने के पहलू पर अपनी दलीलें जारी रखने को कहा और स्पष्ट किया कि वह कोई अंतरिम आदेश नहीं पारित करेगी.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >