उच्च न्यायालय ने सुंदरगढ़ के कांग्रेस विधायक के चुनाव को किया खारिज

कटक : ओड़िशा उच्च न्यायालय ने सुंदरगढ़ (एसटी) विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित कांग्रेस विधायक जोगेश चंद्र सिंह के निर्वाचन को अमान्य करार दिया है. न्यायमूर्ति बीके नायक ने नामांकन पत्र भरने के दौरान उनके हलफनामे में अनियमितता पाने के बाद चुनाव को अमान्य करार दिया. यह जानकारी उनके वकील पितांबर आचार्य ने दी. जोगेश चंद्र […]

कटक : ओड़िशा उच्च न्यायालय ने सुंदरगढ़ (एसटी) विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित कांग्रेस विधायक जोगेश चंद्र सिंह के निर्वाचन को अमान्य करार दिया है. न्यायमूर्ति बीके नायक ने नामांकन पत्र भरने के दौरान उनके हलफनामे में अनियमितता पाने के बाद चुनाव को अमान्य करार दिया. यह जानकारी उनके वकील पितांबर आचार्य ने दी.

जोगेश चंद्र सिंह ने 2014 में चुनाव में जीत हासिल की थी और उन्हें 41 फीसदी से अधिक (66138) वोट मिले थे. उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंद्वी बीजद की कुसुम टेटे को 12 हजार 584 वोटों से हराया था. भाजपा उम्मीदवार सहदेव शाशा ने उनके निर्वाचन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी जिन्हें 27 हजार 935 वोट हासिल हुए थे. विधानसभा क्षेत्र के मतदाता अजय पटेल ने भी सिंह के निर्वाचन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >