नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आज ‘केरल लव जिहाद’ मामले में हादिया और शफीन जहां की शादी की वैधता पर सुनवाई शुरू की. कोर्ट ने कहा कि पूर्व में एनआईए जांच में जो कुछ सामने आया था और जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने उनकी शादी को अवैध करार दिया था, उसका कोई असर यहां सुनवाई में नहीं होगा.
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी को तय की है. केरल ‘लव जिहाद’ मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में तीन जजों की बेंच ने माना, जब हादिया वयस्क है, तो फिर एनआईए उनके वैवाहिक स्थिति में नहीं जा सकता है.
आज इस मामले में शफीन जहां की ओर से कपिल सिब्बल ने उनका पक्ष रखा, वहींहादिया के पिता के वकील ए रघुनाथ ने कहा कि हम यह चाहते हैं कि एनआईए उसकी पढ़ाई जारी रखने के लिए रिपोर्ट दायर करें. हम खुश हैं कि वह पढ़ रही हैं और सुरक्षित है. देखिए आगे क्या होता है.
