Ranchi news : रेंजर के जीपीएफ भुगतान होने तक पीसीसीएफ के वेतन निकासी पर रोक रहेगी : हाइकोर्ट

मामले की सुनवाई के दाैरान पीसीसीएफ सशरीर उपस्थित रहे

मामले की सुनवाई के दाैरान पीसीसीएफ सशरीर उपस्थित रहे

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील याचिका पर सुनवाई के दाैरान निर्देश दिया कि रेंजर शेख इज्जतुल्लाह के पीएफ भुगतान होने तक पीसीसीएफ के वेतन निकासी पर रोक रहेगी. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चाैहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा है कि पीएफ की राशि सरकार की नहीं, बल्कि कर्मी की होती है. उसका भुगतान रोका नहीं जा सकता है. खंडपीठ ने माैखिक रूप से पीसीसीएफ से पूछा कि वर्ष 2013 में सेवानिवृत्त होने के बाद 12 वर्षों से पीएफ की राशि का भुगतान क्यों नहीं किया गया. पीएफ का पैसा सरकार का नहीं, कर्मी का है. इतने वर्षों का पेनाल्टी काैन देगा. इससे पूर्व राज्य सरकार की आरे से अधिवक्ता अशोक कुमार यादव ने पक्ष रखा, जबकि प्रतिवादी रेंजर की ओर से अधिवक्ता सदाब बिन हक ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनाैती दी है.

क्या है मामला

बिहार सरकार ने रेंजर शेख इज्जतुल्लाह को वर्ष 2014 में बर्खास्त कर दिया था. वर्ष 2017 में पटना हाइकोर्ट ने बर्खास्त आदेश रद्द कर झारखंड में रिमांड किया था. इसके बाद झारखंड सरकार ने भी वर्ष 2017 में बर्खास्त कर दिया. इसके बाद रेंजर ने झारखंड हाइकोर्ट में चुनाैती दी थी. वर्ष 2024 में एकल पीठ ने सरकार के आदेश को निरस्त कर दिया था. इसके बाद राज्य सरकार ने अपील याचिका दायर कर आदेश को चुनाैती दी है.

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By DEEPESH KUMAR

DEEPESH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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