Ranchi news : राज्य में दुर्गापूजा के दौरान स्वच्छता, सुरक्षा व ध्वनि प्रदूषण का रखें विशेष ध्यान : हाइकोर्ट
हाइकोर्ट ने रांची जिला प्रशासन द्वारा आठ सितंबर को निर्गत निर्देश पूरे राज्य में लागू करने काे कहा
हाइकोर्ट ने रांची जिला प्रशासन द्वारा आठ सितंबर को निर्गत निर्देश पूरे राज्य में लागू करने काे कहा
रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने शहीद चौक स्थित अमर शहीद ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव जिला स्कूल के मैदान में श्रीरामलला दुर्गापूजा समिति की ओर से बनाये जा रहे पूजा पंडाल के मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. पक्ष सुनने के बाद कहा कि पूरे राज्य में दुर्गापूजा के दाैरान स्वच्छता, सुरक्षा व ध्वनि प्रदूषण का विशेष ख्याल रखा जाये. खंडपीठ ने राज्य सरकार व सभी जिलों के प्रशासन को निर्देश जारी किया है. दुर्गापूजा को लेकर आठ सितंबर को रांची जिला प्रशासन द्वारा निर्गत 27 सूत्री निर्देशों को खंडपीठ ने पूरे झारखंड राज्य में लागू करने का निर्देश दिया. खंडपीठ ने प्रत्येक जिला प्रशासन, विशेष रूप से प्रत्येक जिला के उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक को निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए सात अक्तूबर की तिथि निर्धारित की है. इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पैरवी की. उल्लेखनीय है कि झारखंड हाइकोर्ट ने एक पत्र को स्वत: संज्ञान से जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था. कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि व्यस्त जगह पर दुर्गापूजा पंडाल बनाने की अनुमति कैसे दी गयी. बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, तो वाहनों की पार्किंग कहां होगी.
कोर्ट ने पिछली सुनवाई में दिया था सख्त निर्देश कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन करने, स्कूल के समय लाउडस्पीकर नहीं बजाने व रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर नहीं बजाने का निर्देश दिया था. पूजा समाप्ति के बाद जिस जगह पर पूजा हो रही है, वहां सभी गड्ढ़े भरे जायें तथा मैदान को पहले की तरह बना दिया जाये. अग्नि सुरक्षा को लेकर 20 अग्निशामक यंत्रों की व्यवस्था करने, भीड़ नियंत्रण के लिए पूजा समिति द्वारा 50 निजी सुरक्षाकर्मी तैनात करने को का निर्देश दिया था. कहा था कि 100 स्वयंसेवक प्रशासन की सहायता करेंगे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
