saran news : हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वादश अंजनी कुमार गौंड ने सुनाया फैसला

छपरा. जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वादश अंजनी कुमार गौंड ने भगवान बाजार थाना कांड संख्या 78 /18 के सत्र वाद संख्या 458/19 में खैरा थाने के धूप नगर धुबवल निवासी प्रमोद सिंह तथा निकेश कुमार सिंह को अंदर दफा 302 /149 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह की सजा सुनायी है. साथ ही भादवि के दफा 323/ 149, 147, 341, 114, 504 के अंतर्गत भी सजा सुनायी है. अपर लोक अभियोजक सुनील कुमार चौधरी ने अभियोजन का पक्ष न्यायालय में रखा और कुल पांच गवाहों की गवाही अनुसंधान कर्ता एवं चिकित्सक सहित न्यायालय में करायी. पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र 30 अप्रैल, 2018 को दाखिल किया था. बताते चलें कि जलालपुर थाने के माधोपुर निवासी तारकेश्वर सिंह ने 27 फरवरी, 2018 को भगवान बाजार थाने में दर्ज करायी थी, जिसमें उसने दर्शाया था कि उनका पुत्र सुशांत कुमार छपरा एसडीएस कॉलेज में परीक्षा देने गया था, जहां उसका एक लड़के अंकित कुमार से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था. इसको लेकर अंकित ने 8-10 लोगों का गैंग बनाकर सुशांत को घेर लिया और उसके साथ गाली-गलौज मारपीट की तथा चाकू निकाल कर उसके पेट में मार दिया, जिससे वह जख्मी हो गया. इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल ले गये, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Shailesh kumar

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >