जीरो टाॅलरेंस नीति के उल्लघंन के आरोप में डंडखोरा के उर्वरक अनुज्ञप्ति निलंबित
जीरो टाॅलरेंस नीति के उल्लघंन के आरोप में डंडखोरा के उर्वरक अनुज्ञप्ति निलंबित
– जांच के दौरान प्रतिष्ठान में पायी गयी कई खामियां, डीएओ ने पूछा स्पष्टीकरण कटिहार जीरो टॉलरेंस नीति के उल्लंघन के आरोप में डंडखोरा मंगूरजान, द्वाशय के मेसर्स शमनानी खाद स्टोर के उर्वरक अनुप्ज्ञप्ति संख्या डीएसएल 21225082481181 वैधता तिथि पांच जनवरी 2029 को डीएओ मिथिलेश कुमार ने निलंबित करते हुए स्पष्टीकरण को पत्र जारी किया है. जारी पत्र में बताया गया है कि डीएओ एवं सम्बंधित पंचायत के कृषि समन्वयक सह उर्वरक निरीक्षक द्वारा तीस अगस्त को उनके उर्वरक प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया. जिसमें जांच के क्रम में अनियमितता पायी गयी. प्रतिष्ठान में बोर्ड नहीं पाया गया. प्रतिष्ठान पर अद्यतन भंडार सूचना पट्ट पर अंकित नहीं पाया गया. प्रतिष्ठान पर अनुज्ञप्ति प्रदर्शित नहीं पायी गयी. इतना ही नहीं 28 अगस्त को जांच के क्रम में यूरिया पॉश एवं भंडार पंजी में 209 एवं गोदाम में 108 बैग पाया गया. डीएपी पॉश में 167 भंडार पंजी में 174 एवं गोदाम में शून्य पाया गया. पुन: तीस अगस्त को जांच के क्रम में डीएपी पॉश में 68 बैग आईपीएल के बदले गोदाम में कृभको का पाया गया. इन सभी तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया से जीरो टॉलरेंस नीति का उल्ल्ंघन के आरोप में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत उक्त प्रतिष्ठान का उर्वरक अनुज्ञप्ति संख्या डीएसल 212250824881181 वैधता तिथि 5 जनवरी 2029 को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया है. साथ ही निदेश दिया गया है कि स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के पांच कार्य दिवस के अंदर सभी साक्ष्य सहित मुख्यालय कार्यालय के ई मेल आईडी पर सबमिट करें.
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