Ranchi news : 31 मार्च 2026 तक जेटेट का आयोजन करें, तब तक टेट अनिवार्यतावाले शिक्षक पदों पर नियुक्ति नहीं हो : हाइकोर्ट
मामला सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द करने व जेटेट आयोजित करने का
: परीक्षा होने व परिणाम आने तक सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा में बचे हुए खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू न हो
रांची झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा की चल रही प्रक्रिया को रद्द करने व 2016 के बाद जेटेट आयोजित नहीं करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई के दौरान अदालत ने उपस्थित शिक्षा सचिव से पूछा कि राज्य में नाै साल से जेटेट क्यों आयोजित नहीं किया गया है. बिना जेटेट आयोजित किये प्रतियोगिता परीक्षा क्यों ली जा रही है. अदालत ने सरकार का पक्ष सुनने के बाद आदेश पारित किया. अदालत ने अपने फैसले में कहा कि 31 मार्च 2026 तक जेटेट का आयोजन किया जाये. परीक्षा होने और उसके परिणाम आने तक सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा में बचे हुए खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाये. अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जब तक जेटेट नहीं होता है, तब तक टेट की अनिवार्यतावाले शिक्षक पदों पर नियुक्ति का नया विज्ञापन जारी नहीं किया जाये. उक्त निर्देश देते हुए अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया. मामले की सुनवाई के दाैरान अदालत के आदेश पर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव सशरीर उपस्थित थे. उनकी ओर से बताया गया कि सरकार जेटेट आयोजित करेगी. नयी नियमावली बनायी जा रही है. उसकी प्रक्रिया में थोड़ा समय लग रहा है. तीन माह का समय लगेगा. झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) द्वारा फरवरी-मार्च में मैट्रिक व इंटर की वार्षिक परीक्षा ली जाती है. इसके पहले परीक्षा आयोजन की प्रक्रिया शुरू होती है. जेटेट भी जैक ही लेता है, इसलिए जेटेट लेने में समय लगेगा. वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज व अधिवक्ता कुशल कुमार ने पैरवी की.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी हरिकेश महतो सहित 401 अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर सहायक आचार्य की परीक्षा को रद्द करने की मांग की है. 24 सितंबर की सुनवाई में अदालत को बताया गया था कि वर्ष 2016 के बाद से अब तक लगभग नौ साल हो गये, लेकिन जेटेट का आयोजन नहीं किया गया. बिना जेटेट आयोजित किये 26001 प्रशिक्षित सहायक आचार्यों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गयी. शिक्षक बनने के लिए टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है. नौ साल में जेटेट नहीं होने से सहायक आचार्य की परीक्षा में शामिल होने का अवसर अभ्यर्थियों को नहीं मिल पाया. इसे सुनने के बाद अदालत ने शिक्षा सचिव को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
