Rajpal Yadav को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम राहत: सरेंडर तो टला, लेकिन बुधवार तक चुकाने होंगे इतने करोड़ रुपये

चेक बाउंस मामले में बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से जेल जाने से अंतरिम राहत तो मिल गई है, लेकिन अदालत ने उनके सामने 5 करोड़ रुपये जमा करने की एक कड़ी शर्त रख दी है। जानिए क्या है पूरा मामला और आगे क्या होगा.

Bollywood Actor Rajpal Yadav Check Bounce Case: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उन्हें तुरंत सरेंडर करने से अंतरिम छूट दी है, लेकिन इसके लिए एक शर्त भी रखी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को बुधवार तक कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.

क्या था चेक बाउंस मामला

राजपाल यादव के खिलाफ यह मामला फिल्म प्रोड्यूसर और फाइनेंसर कंपनी मुर्ली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े चेक बाउंस का है. मामला उनकी फिल्म ‘अता पता लापता’ के निर्माण के लिए हुई वित्तीय लेन-देन से जुड़ा है. साल 2010 में फिल्म को पूरा करने के लिए करीब 5 करोड़ रुपये की रकम ली गई थी.

फिल्म के प्रदर्शन में देरी और रकम की वापसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ता गया जिसके बाद राजपाल यादव की ओर से दिए गए कई चेक कथित तौर पर बाउंस हो गए और यह मामला अदालत तक पहुंच गया.

सात मामलों में हुई थी सजा

इस विवाद से जुड़े राजपाल यादव के खिलाफ सात अलग-अलग चेक बाउंस मामलों में कार्रवाई हुई. दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 जुलाई के अपने फैसले में उनकी कन्विक्शन को बरकरार रखते हुए प्रत्येक मामले में तीन महीने की साधारण कैद की सजा कायम रखी थी. हालांकि, सातों सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया था. इसके साथ ही प्रत्येक मामले में शिकायतकर्ता को 1.05 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश भी दिया गया था.  इसमें 1,04,75,000 रुपये मुआवजे के तौर पर और 25,000 रुपये राज्य को देने की बात कही गई थी.

">

दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद राजपाल यादव को 10 सितंबर तक सरेंडर करना था. इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. मंगलवार, 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल सरेंडर से राहत दी, लेकिन 5 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त रखी. 

 यह भी पढ़ें: शाहजहांपुर की हवेली से मुंबई के फ्लैट तक, राजपाल यादव की संपत्तियों पर चढ़ा बैंक का ताला, 9 सितंबर को बोली

पहले भी जेल जा चुके हैं राजपाल यादव

यह पहली बार नहीं है जब इस मामले में राजपाल यादव को जेल जाना पड़ा हो. साल 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें और उनकी पत्नी राधा राजपाल यादव को मामले में दोषी ठहराया था. शुरुआत में राजपाल यादव को छह महीने की सजा सुनाई गई थी. इसके बाद 2019 में उनकी सजा को घटाकर तीन महीने कर दिया गया था.

राजपाल यादव

मामले के दौरान राजपाल यादव को जेल भी जाना पड़ा। बाद में उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी. उन्होंने फरवरी 2026 में उन्होंने 1.5 करोड़ रुपये जमा किए थे, जिसके बाद उन्हें अंतरिम राहत मिली थी. इससे पहले अदालत में यह भी बताया गया था कि शिकायतकर्ता को करीब 2.25 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है.

 यह भी पढ़ें: Rajpal Yadav: चेक बाउंस केस के बीच ₹250 करोड़ के नुकसान का दावा, एक्टर बोले- कोई मुझे खरीद नहीं सकता

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By आशा कुमारी

आशा कुमारी प्रभात खबर डिजिटल में एंटरटेनमेंट कंटेंट राइटर हैं. वह बॉलीवुड, साउथ सिनेमा, OTT, बॉक्स ऑफिस, टीवी शोज और सोशल मीडिया पर वायरल एंटरटेनमेंट अपडेट्स कवर करती हैं. उनकी कोशिश यही रहती है कि हर बड़ी एंटरटेनमेंट खबर पूरी फैक्ट-चेकिंग, सटीक जानकारी और आसान भाषा के साथ सबसे पहले पाठकों तक पहुंचाई जाए.

आशा को एंटरटेनमेंट बीट हमेशा से पसंद रहा है, इसलिए वह एंटरटेनमेंट की हर बड़ी खबर, ट्रेंडिंग और महत्वपूर्ण अपडेट्स पर नजर रखती हैं. उनकी कोशिश रहती है कि खबरें सिर्फ जानकारी तक सीमित न रहें, बल्कि दिलचस्प और आसान भाषा में हों, ताकि रीडर्स इनसे जुड़ाव महसूस करें.

शिक्षा (Education)

झारखंड की रहने वाली आशा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से इंग्लिश जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.

पत्रकारिता की शुरुआत 

आशा को कंटेंट राइटिंग में ढाई साल का अनुभव है. अपने करियर की शुरुआत उन्होंने ‘द पैम्फलेट’ (The Pamphlet) में न्यूज राइटर के तौर पर की थी. इसके बाद उन्होंने आउटलुक (Outlook) में लाइफस्टाइल कंटेंट राइटर के तौर पर काम किया. इसके साथ ही, आशा ने ईटीवी भारत (ETV Bharat) और हिंदुस्तान टाइम्स (Hindustan Times) जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में इंग्लिश कंटेंट राइटर के रूप में अपना योगदान दिया है.

Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >