Bollywood Actor Rajpal Yadav Check Bounce Case: बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उन्हें तुरंत सरेंडर करने से अंतरिम छूट दी है, लेकिन इसके लिए एक शर्त भी रखी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को बुधवार तक कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.
क्या था चेक बाउंस मामला
राजपाल यादव के खिलाफ यह मामला फिल्म प्रोड्यूसर और फाइनेंसर कंपनी मुर्ली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े चेक बाउंस का है. मामला उनकी फिल्म ‘अता पता लापता’ के निर्माण के लिए हुई वित्तीय लेन-देन से जुड़ा है. साल 2010 में फिल्म को पूरा करने के लिए करीब 5 करोड़ रुपये की रकम ली गई थी.
फिल्म के प्रदर्शन में देरी और रकम की वापसी को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ता गया जिसके बाद राजपाल यादव की ओर से दिए गए कई चेक कथित तौर पर बाउंस हो गए और यह मामला अदालत तक पहुंच गया.
सात मामलों में हुई थी सजा
इस विवाद से जुड़े राजपाल यादव के खिलाफ सात अलग-अलग चेक बाउंस मामलों में कार्रवाई हुई. दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 जुलाई के अपने फैसले में उनकी कन्विक्शन को बरकरार रखते हुए प्रत्येक मामले में तीन महीने की साधारण कैद की सजा कायम रखी थी. हालांकि, सातों सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया था. इसके साथ ही प्रत्येक मामले में शिकायतकर्ता को 1.05 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आदेश भी दिया गया था. इसमें 1,04,75,000 रुपये मुआवजे के तौर पर और 25,000 रुपये राज्य को देने की बात कही गई थी.
दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद राजपाल यादव को 10 सितंबर तक सरेंडर करना था. इसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. मंगलवार, 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल सरेंडर से राहत दी, लेकिन 5 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त रखी.
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पहले भी जेल जा चुके हैं राजपाल यादव
यह पहली बार नहीं है जब इस मामले में राजपाल यादव को जेल जाना पड़ा हो. साल 2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें और उनकी पत्नी राधा राजपाल यादव को मामले में दोषी ठहराया था. शुरुआत में राजपाल यादव को छह महीने की सजा सुनाई गई थी. इसके बाद 2019 में उनकी सजा को घटाकर तीन महीने कर दिया गया था.
मामले के दौरान राजपाल यादव को जेल भी जाना पड़ा। बाद में उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी. उन्होंने फरवरी 2026 में उन्होंने 1.5 करोड़ रुपये जमा किए थे, जिसके बाद उन्हें अंतरिम राहत मिली थी. इससे पहले अदालत में यह भी बताया गया था कि शिकायतकर्ता को करीब 2.25 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है.
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