Ranveer Singh: एक तरफ रणवीर सिंह अपनी फिल्म धुरंधर: द रिवेंज की धमाकेदार सफलता को लेकर सुर्खियों में हैं, तो दूसरी तरफ एक पुराना विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ रहा. ‘कांतारा’ मिमिक्री केस अब कानूनी मोड़ ले चुका है और मामला कोर्ट तक पहुंच गया है. आज यानी मंगलवार को इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रणवीर सिंह को बिना शर्त माफी से जुड़ा हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने इसके लिए एक तय समय सीमा भी रखी है और अगली सुनवाई 10 अप्रैल को तय की गई है.
वकीलों के बीच क्या हुई बहस?
सुनवाई के दौरान एक्टर की तरफ से वकील ने कहा कि वे खुद रणवीर सिंह को मैसूर के चामुंडी मंदिर ले जाएंगे, जहां वो जाकर माफी मांगेंगे. लेकिन विरोधी पक्ष इससे संतुष्ट नहीं दिखा. उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर लिखकर माफी मांगना काफी नहीं है, बल्कि सार्वजनिक रूप से मुंह से माफी मांगनी चाहिए. बता दें, इससे पहले फरवरी में रणवीर सिंह ने इस मामले में दर्ज FIR के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और राहत की मांग की थी. तब कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि एक्टर के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न की जाए.
क्या है पूरा विवाद?
पूरा मामला पिछले साल गोवा फिल्म फेस्टिवल से जुड़ा है, जहां रणवीर सिंह ने स्टेज पर कांतारा के एक सीन की मिमिक्री की थी. बताया जाता है कि रिशभ शेट्टी ने पहले ही ऐसा करने से मना किया था, लेकिन रणवीर ने न सिर्फ सीन दोहराया, बल्कि ‘दैव’ को ‘घोस्ट’ कह दिया, जिससे विवाद खड़ा हो गया.
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