मुंबई :वर्ष 2002 में अभिनेता सलमान खान के हिट एंड रन मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की अपील को स्वीकार कर लिया. बॉम्बे हाई कोर्ट ने सलमान को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था जिसके बाद इस फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
आपको बता दें कि इस मामले में निचली अदालत ने सलमान खान को 5 साल की सजा दी थी लेकिन हाईकोर्ट ने फैसले की सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस यह साबित नहीं कर पाई की सलमान ही गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने शराब पी रखी थी.
सुप्रीम कोर्ट में पुलिस ने दलील दी है कि हाई कोर्ट ने गवाह रविंद्र पाटिल की गवाही को तरजीह नहीं दी जो हादसे के वक्त सलमान के साथ गाड़ी में मौजूद थे. गौरतलब है कि 2002 में सलमान खान की गाड़ी से कुछ लोग कुचल गए थे. इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई थी. सलमान पर नशे की हालत में गाडी चलाने का आरोप लगा था.
हाई कोर्ट से सलमान के बरी होने के बाद ये सवाल उठाया गया कि क्या इस हादसे का कोई जिम्मेदार नहीं था?
