अनीता बोली मैं लडूंगी ”काकाजी” की वसीयत के लिए

मुंबई:बंबई हाइकोर्ट ने सोमवार को एकल जज पीठ के आदेश के खिलाफ दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल की याचिका विचारार्थ स्वीकार कर ली, जिसमें एकल पीठ ने उनके पिता की वसीयत की एक प्रति अनीता आडवाणी को देने का निर्देश दिया था. न्यायमूर्ति आरडी धानुक के 30 जुलाई के आदेश पर हाइकोर्ट के […]

By Prabhat Khabar Print Desk | August 5, 2014 6:46 AM

मुंबई:बंबई हाइकोर्ट ने सोमवार को एकल जज पीठ के आदेश के खिलाफ दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल की याचिका विचारार्थ स्वीकार कर ली, जिसमें एकल पीठ ने उनके पिता की वसीयत की एक प्रति अनीता आडवाणी को देने का निर्देश दिया था. न्यायमूर्ति आरडी धानुक के 30 जुलाई के आदेश पर हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहित शाह की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने रोक लगा दी.

ट्विंकल के वकीलों ने कि अनीता का दावा घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दर्ज शिकायत पर आधारित है. इससे उन्हें खन्ना की वसीयत की प्रति हासिल करने का अधिकार नहीं मिल जाता. गौरतलब है कि राजेश खन्ना के बंगले आर्शीवाद को लेकर विवाद पैदा हो गया था. अनिता ने आर्शीवाद को बेचे जाने के बाद कोर्ट की शरण ली थी.

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