रजनीकांत को कोर्ट से मिली राहत, आपराधिक मानहानि की कार्यवाही समाप्त

चेन्नई : सुपरस्टार रजनीकांत के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही समाप्त कर दी गयी है. जानकारी के अनुसार मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अभिनेता रजनीकांत के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को समाप्त कर दिया. यह कार्यवाही एक फिल्म फाइनेंसर की ओर से शुरू की गयी थी. अदालत ने पहले राजनीकांत के खिलाफ फाइनेंसर […]

By Prabhat Khabar Print Desk | December 19, 2018 9:46 AM

चेन्नई : सुपरस्टार रजनीकांत के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही समाप्त कर दी गयी है. जानकारी के अनुसार मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अभिनेता रजनीकांत के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को समाप्त कर दिया. यह कार्यवाही एक फिल्म फाइनेंसर की ओर से शुरू की गयी थी.

अदालत ने पहले राजनीकांत के खिलाफ फाइनेंसर की ओर से दायर दीवानी मुकदमे को खारिज करते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था और कहा था कि यह सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का हथकंडा और मशहूर व्यक्ति को परेशान करने के लिए कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के सिवाय कुछ नहीं है.

फाइनेंसर मुकुचंद बोथरा ने आरोप लगाया था कि रजनीकांत की बेटी के ससुर कस्तूरी राजा ने उनसे 65 लाख रुपये उधार लिए थे और आश्वासन दिया था कि अगर वह रुपये नहीं चुका पाए तो अभिनेता इस रकम की अदायगी करेंगे. बोथरा ने एक मजिस्ट्रेट अदालत में आपराधिक मानहानि की शिकायत दायर कर दावा किया कि रजनीकांत ने दीवानी मुकदमे के बारे में कहा था कि यह सिर्फ उनसे रुपये ऐंठने और उनका नाम बदनाम करने के लिए है.

बोथरा ने इसे अपनी मानहानि बताया था.

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