एसदुर्गा फिल्म पर उच्च न्यायालय ने रोक से किया इनकार

कोच्ची : केरल उच्च न्यायालय ने गोवा में चल रहे आईएफएफआई के पैनोरमा खंड में मलयालम फिल्म एस दुर्गा को दिखाने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने से आज इनकार कर दिया. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एंटनी डॉमिनिक और न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक की खंडपीठ ने केंद्र की याचिका को स्वीकार करते हुए एकल […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 24, 2017 2:51 PM

कोच्ची : केरल उच्च न्यायालय ने गोवा में चल रहे आईएफएफआई के पैनोरमा खंड में मलयालम फिल्म एस दुर्गा को दिखाने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने से आज इनकार कर दिया. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एंटनी डॉमिनिक और न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक की खंडपीठ ने केंद्र की याचिका को स्वीकार करते हुए एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.

सरकार ने अपनी याचिका में कहा कि इस फिल्म को हालांकि ज्यूरी ने चुना है लेकिन इसके पास पैनोरमा नियामक के लिए जरुरी वह छूट हांसिल नहीं है जो कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की ओर से किसी तरह का प्रमाणपत्र नहीं मिलने की सूरत में जरुरी होता है.
गौरतलब है कि यह फिल्म लिफ्ट ले कर यात्रा करने वाले दंपति के भयानक अनुभव से लोगों को रुबरु कराती है. फिल्म निर्माता एस कुमार शशीधरन ने इस फिल्म को एक अन्य फिल्म न्यूड के साथ फिल्मोत्सव में भारतीय पैनोरमा खंड से हटाए जाने के बाद अदालत का रख किया था. याचिकाकर्ता के अनुसार सूचना प्रसारण मंत्रालय की 13 सदस्यीय ज्यूरी का फैसले को पलटने और दो फिल्मों को वापस लेने का निर्णय असंवैधानिक है.