Indian Army Dress Code 2026: इंडियन आर्मी के जवान अब देशी बंडी (जैकेट) पहनेंगे. महिलाएं सिंदूर तो लगा सकती हैं, लेकिन नेल पॉलिश और लिपस्टिक पर प्रतिबंध है. ये कहना है इंडियन आर्मी के नए आर्मी यूनिफॉर्म 2026 मैनुअल (Indian Army Uniform Manual 2026). इसी के साथ पुरुषों के मूंछ की साइज फिक्स की गई है. इस मैनुअल में धार्मिक चिन्ह पहनने से लेकर कपड़ों और एसेसरीज (Accessories) तक कई बदलाव किए गए हैं. अगर आने वाले समय में आप भी इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं तो ड्रेस कोड से जुड़े ये बदलाव जान लें.
174 पेज का मैनुअल जारी
भारतीय सेना ने 174 पेज का नया Army Uniform Manual 2026 जारी किया है. इस मैनुअल में जवानों और ऑफिसर की यूनिफॉर्म, व्यक्तिगत रूप-रंग (Personal Appearance), सैन्य आचरण और यूनिफॉर्म के इस्तेमाल से जुड़े कई नियमों में बदलाव किए गए हैं. सेना के अनुसार, ये बदलाव देश की बदलती पहचान और सैन्य परंपराओं को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं. इसमें कॉलोनियल एरा के कई नियम भी बदल गए हैं.
महिला अधिकारियों के लिए नए नियम
नई गाइडलाइन के अनुसार महिला अधिकारी सादे रंग की साड़ी पहन सकती हैं. इसके अलावा दुपट्टे के साथ कुर्ता-सलवार और एंकल-लेंथ स्ट्रेट पैंट पहनने की अनुमति होगी. हालांकि स्लीवलेस कुर्ते, पलाजो और सिगरेट पैंट पहनने की अनुमति नहीं दी गई है.
| पहन सकती हैं (Allowed) | नहीं पहन सकती हैं (Not Allowed) |
|---|---|
| सादे रंग की साड़ी | स्लीवलेस कुर्ता |
| दुपट्टे के साथ कुर्ता-सलवार | पलाजो |
| एंकल-लेंथ स्ट्रेट पैंट | सिगरेट पैंट |
| सिंदूर (विवाहित महिला अधिकारियों के लिए) | लिपस्टिक |
| निर्धारित सैन्य ड्रेस | रंगीन नेल पॉलिश |
| बिंदी | |
| नोज पिन |
महिला सैनिकों और अधिकारियों के लिए लिपस्टिक, रंगीन नेल पॉलिश, बिंदी और नोज पिन पहनने पर रोक लगाई गई है. मैरिड महिला अधिकारी सिंदूर लगा सकती हैं. लेकिन यह बेरेट या पीक कैप पहनने पर दिखाई नहीं देना चाहिए.
मूंछों की लंबाई फिक्स
नए मैनुअल में जवानों की मूंछों को लेकर भी साफ नियम बनाए गए हैं. इसके तहत मूंछों की अधिकतम लंबाई 12 सेंटीमीटर तय की गई है. इसके अलावा यूनिफॉर्म में डिओड्रेंट और परफ्यूम लगाने की अनुमति नहीं होगी. हालांकि आफ्टर-शेव लोशन का इस्तेमाल किया जा सकेगा.
दाढ़ी, टैटू और हेयरस्टाइल पर सख्ती
मैनुअल में सैनिकों की पर्सनल ग्रूमिंग को लेकर भी कड़े निर्देश दिए गए हैं. बिना अनुमति दाढ़ी रखना, असामान्य या अट्रैक्टिव हेयरस्टाइल रखना, दिखाई देने वाले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पहनना, टैटू बनवाना, बॉडी पियर्सिंग और मेकअप करना प्रतिबंधित रहेगा.
शादी-पार्टी में यूनिफॉर्म पहनने पर भी नियम
सेना ने यूनिफॉर्म के इस्तेमाल को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की है. इसके अनुसार अधिकारी और जवान बिना परमिशन के पॉलिटिकल, पूजा-पाठ या प्रोटेस्ट संबंधी कार्यक्रमों, शादियों, प्राइवेट पार्टियों और पेड मीडिया इवेंट्स में यूनिफॉर्म पहनकर शामिल नहीं हो सकेंगे. सेना ने Royal जैसे पुराने शब्दों का इस्तेमाल बंद कर दिया है. वहीं फॉर्मल ड्रेस के तौर पर स्वदेशी बंदी जैकेट को जगह मिली है, जबकि तलवार के इस्तेमाल को लिमिटेड कर दिया गया है.
सैन्य अनुशासन पर जोर
सेना का कहना है कि नए नियमों का उद्देश्य यूनिफॉर्म की गरिमा बनाए रखना, सैन्य अनुशासन को मजबूत करना और प्रोफेशनल बिहेव को मेंटेन करना है. Army Uniform Manual 2026 में वर्दी पहनने से लेकर सार्वजनिक कार्यक्रमों में उसके उपयोग तक कई पहलुओं को विस्तार से शामिल किया गया है.
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