गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कराने के लिए अब देने होंगे 5 हजार रुपये, ये है वजह…

15 साल पुरानी कार के लाइसेंस के नवीनीकरण का शुल्क 5,000 होगा और नये वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 600 रुपये देने होंगे.

क्या आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी है? तो ध्यान दें, यह खबर आपके काम की है. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आज यह जानकारी दी है कि साल 2022 क�� अप्रैल महीने से वाहन मालिकों को रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा. 15 साल पुराने वाहन के रजिस्ट्रेशन में नये वाहन के रजिस्ट्रेशन की अपेक्षा आठ गुना अधिक खर्च आयेगा.

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार 15 साल पुरानी कार के लाइसेंस के नवीनीकरण का शुल्क 5,000 होगा और नये वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ 600 रुपये देने होंगे. 15 साल से अधिक पुरानी बाइक के रजिस्ट्रेशन का शुल्क 1,000 रुपया होगा, जबकि नये वाहनों के पंजीकरण के लिए केवल 300 रुपये का खर्च आयेगा.

Also Read: नवरात्रि से पहले एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया फेस्टिव ट्रीट्स 3.0,10 हजार से अधिक ऑफर, ग्राहकों की मौज कर दी…

मंत्रालय ने यह जानकारी भी दी कि 15 साल से अधिक पुरानी बस या ट्रक के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण पर एक लागत वहन करेगी जो वर्तमान में वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों के भुगतान से लगभग आठ गुना अधिक है.

इस प्रकार 15 वर्ष से अधिक पुराने बस या ट्रक के फिटनेस प्रमाण पत्र के रिन्यूअल के लिए 12,500 की राशि वसूल की जायेगी, जबकि मध्यम आकार के माल वाहन या यात्री मोटर वाहन के मामले में इसकी कीमत 10,000 रुपये होगी.

इस साल अगस्त में प्रधान मंत्री द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैप नीति के तहत 1 अप्रैल, 2023 से भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए फिटनेस परीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है, जून 2024 से अन्य वाहनों के लिए भी इसी तरह के उपाय किए जाने की उम्मीद है.

Posted By : Rajneesh Anand

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar digital desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >