SBI के बाद अब रिजर्व बैंक ने Paytm पेमेंट्स बैंक पर लगाया एक करोड़ रुपये का जुर्माना

केंद्रीय बैंक ने कहा कि Paytm Payments Bank के ऑथराइजेशन के फाइनल सर्टिफिकेट के आवेदन की जांच की गयी, तो RBI ने पाया कि PPBL ने जो जानकारी दी थी, वह तथ्यात्मक रूप से गलत थी.

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 20, 2021 10:20 PM

मुंबई: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बाद अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने Paytm पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) पर भी जुर्माना लगाया है. नियमों के उल्लंघन के लिए रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर एक करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना (Monetry Penalty) लगाया है.

केंद्रीय बैंक ने बुधवार को एक बयान जारी कर कहा कि Paytm Payments Bank के ऑथराइजेशन के फाइनल सर्टिफिकेट जारी करने के आवेदन की जांच की गयी, तो RBI ने पाया कि PPBL ने जो जानकारी दी थी, वह तथ्यात्मक रूप से गलत थी.

रिजर्व बैंक ने पीएसएस अधिनियम की धारा 26 (2) का उल्लंघन किया था, जो एक अपराध है. इसके लिए PPBL को आरबीआई की ओर से नोटिस जारी किया गया था. व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान पीपीबीएल ने लिखित जवाब दिया. साथ ही मौखिक जानकारियां भी दी. दोनों की समीक्षा करने के बाद RBI ने इसे नियमों का उल्लंघन पाया और कंपनी पर आर्थिक दंड लगाया.

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इसके अलावा, केंद्रीय बैंक ने क्रॉस-बॉर्डर इन-बाउंड सर्विस ऑपरेटर वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज इंक (WUFSI) पर ‘मास्टर डायरेक्शन ऑन मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम’ (MTSS Direction) दिनांक 22 फरवरी, 2017 में दिये गये निर्देश के कुछ प्रावधानों के गैर-अनुपालन के लिए 27 लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया.

WUFSI ने सूचना दी थी कि कैलेंडर ईयर वर्ष 2019 और 2020 के दौरान प्रति लाभार्थी 30 रेमिटेंस की सीमा का उल्लंघन हो रहा है. इसके कई उदाहरण देते हुए आवेदन दायर किये गये थे. RBI ने कहा कि यह कार्रवाई रेगुलेटर कंप्लायंस में कमियों की वजह से की गयी है.

Posted By: Mithilesh Jha

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