Rupee Co-operative Bank: बंद हो गया 110 साल पुराना यह बैंक, ग्राहकों के पैसे का क्या होगा? जानें

RBI की ओर से इस बारे में पूर्व में जारी बयान में कहा गया कि बंबई उच्च न्यायालय के 12 सितंबर, 2017 के आदेश के अनुपालन के तहत पुणे स्थित रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड के लाइसेंस को रद्द करने का यह आदेश 10 अगस्त, 2022 से छह हफ्ते बाद प्रभावी हो जाएगा. आज यह मियाद पूरी हो गई और बैंक इतिहास का हिस्सा बन गया.

By Rajeev Kumar | September 22, 2022 5:49 PM

Rupee Co-operative Bank Ltd License Cancelled: पुणे का 110 साल पुराना रुपी को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Rupee Co-Operative Bank Limited) बैंक का लाइसेंस आज खत्म हो गया. आज बैंक बंद हो गया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की घोषणा के मुताबिक, रुपी को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का बैंक लाइसेंस आज 22 सितंबर 2022 को रद्द कर दिया गया.

इतिहास का हिस्सा बन गया रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से इस बारे में पूर्व में जारी बयान में कहा गया कि बंबई उच्च न्यायालय (High Court of Bombay) के 12 सितंबर, 2017 के आदेश के अनुपालन के तहत पुणे स्थित रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड (Rupee Co-operative Bank Limited) के लाइसेंस को रद्द करने का यह आदेश 10 अगस्त, 2022 से छह हफ्ते बाद प्रभावी हो जाएगा. आज यह मियाद पूरी हो गई और इसी के साथ रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड इतिहास का हिस्सा बन गया.

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रिजर्व बैंक का आदेश

भारतीय रिजर्व बैंक ने 21 फरवरी 2013 के निर्देश के तहत रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड पुणे को कारोबार बंद करने के निर्देश के तहत रखा था. आरबीआई ने 26 अगस्त 2022 को जारी निर्देश में कहा कि इसकी वैधता समय-समय पर बढ़ाई गई थी. बाॅम्‍बे हाईकोर्ट ने 2017 में 2014 की रिट याचिका संख्या 2938 (बैंक कर्मचारी संघ, पुणे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य), 2017 की रिट याचिका संख्या 9286 (नरेश वसंत राउत एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य) के संबंध में उक्‍त आदेश जारी किया था. इस आदेश के बाद आरबीआइ की ओर से की गई कार्रवाई के तहत बैंक ने 22 सितंबर से कारोबार करना बंद कर दिया.

बैंक ने की नियमों की अनदेखी

भारतीय रिजर्व बैंक ने पुणे के रुपी को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर बैंकिंग नियमों की अनदेखी करने के कारण लाइसेंस कैंसल करने की कार्रवाई की है. RBI नियम न माननेवाले बैंकों पर ऐसी कार्रवाई करता है. इससे पहले भी आरबीआई ने कई बैंकों के लाइसेंस नियम नहीं मानने, अकाउंट्स में दिक्कत होने के कारण कैंसल किये हैं. रिजर्व बैंक के मुताबिक, बैंक के पास कोई पूंजी नहीं बची है. कमाई का कोई भी जरिया नहीं है. बैंक का लाइसेंस कैंसल होने की यही वजह है.

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ग्राहकों के पैसे का क्या होगा?

इस बैंक ग्राहकों को आरबीआई की डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) इंश्योरेंस स्कीम के जरिये 5 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर मिलेगा. अगर किसी बैंक को खराब वित्तीय स्थिति के कारण बंद करना पड़ता है, तो ऐसे में कस्टमर को DICGC के जरिये 5 लाख रुपये तक के डिपॉजिट पर इंश्योरेंस कवर का फायदा मिलता है और यह पैसा ग्राहकों को मिल जाता है. इस नियम के तहत इस बैंक के ग्राहकों को कुछ हद तक लाभ मिल सकता है. वैसे आज बैंक के कामकाज का आखिरी दिन था. ऐसे में ग्राहकों के पास अपने सेविंग्स और फिक्स्ड डिपॉजिट के पैसे निकालने का आज अंतिम मौका था.

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