RBI ने Paytm को पेमेंट एग्रीगेटर के लाइसेंस के लिए दोबारा आवेदन जमा करने को कहा

भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज के ऑनलाइन मर्चेंट के ऑनबोर्डिंग पर रोक लगा दी है. केंद्रीय बैंक ने पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए पेटीएम से फिर से आवेदन जमा करने को कहा है.

RBI Paytm News: भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज के ऑनलाइन मर्चेंट के ऑनबोर्डिंग पर रोक लगा दी है. केंद्रीय बैंक ने पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए पेटीएम से फिर से आवेदन जमा करने को कहा है. इस वजह से Paytm के भारत में खुद का विस्तार करने के प्लान को काफी बड़ा झटका लगा है. आवेदन खारिज की जाने की जानकारी कंपनी ने आज शेयर बाजारों को दी.

Paytm को मिला 120 दिनों के अंदर दोबारा आवेदन का मौका

Reserve Bank Of India ने Paytm को दोबारा 120 दिनों के अंदर आवेदन डालने का मौका दिया है. जानकारी के लिए बता दें Paytm ऑनलाइन मर्चेंट्स के लिए पेमेंट एग्रीगेटर बनने के लिए काफी लम्बे समय से अनुमति मांग रही है. Paytm ने हाल ही में अपने बयान में कहा कि इस वजह से हमारे बिजनेस और रिवेन्यू पर कोई भी असर नहीं पड़ा है. उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि RBI का यह नियम केवल नये ऑनलाइन व्यापारियों को जोड़ने पर लागू किया गया है और हम आगे भी ऑफलाइन व्यापारियों को अपने साथ जोड़ना जारी रख सकते हैं.

अब क्या करेगी Paytm

Paytm को RBI के दिशा निर्देशों का पालन करने हेतु PPSL में Paytm से डाउनवर्ड इन्वेस्टमेंट के लिए मंजूरी लेनी होगी. यह जो आदेश दिया गया है सरकार के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) के निर्देशों को पूरा करने के लिए दिया गया है. जानकारी के लिए बता दें आवेदन खारिज किये जाने की वजह से अभी कुछ समय तक नये मर्चेंट्स को अपने साथ नहीं जोड़ पाएगी.

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