बैंक के चक्कर छोड़िए, घर बैठे ऐसे खोले बच्चों के लिए PPF अकाउंट

PPF Account for Minor: अपने बच्चे का भविष्य PPF के साथ सुरक्षित करें. इस आर्टिकल में जानिए 7.1% ब्याज दर और आधार eKYC से ऑनलाइन अकाउंट खोलने का आसान तरीका क्या है.

PPF Account for Minor: अपने बच्चों के सेफ फ्यूचर के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) आज भी भारतीय माता-पिता की पहली पसंद बना हुआ है. भारत सरकार द्वारा सुरक्षित इस स्कीम में न केवल गारंटीड रिटर्न मिलता है, बल्कि यह टैक्स बचाने का भी एक शानदार जरिया है. वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के लिए सरकार ने इसकी ब्याज दर 7.1% पर बरकरार रखी है. 

लेकिन, क्या आप जानते हैं कि बच्चों के नाम पर इन्वेस्ट करने के कुछ ऐसे कड़े नियम हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना आपको भारी पड़ सकता है? आइए, आसान भाषा में समझते हैं कि आप अपने बच्चे के लिए सही तरीके से इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं. 

क्या माता-पिता दोनों 1.5 लाख रुपये अलग-अलग जमा कर सकते हैं?

NDTV Profit की रिपोर्ट के अनुसार, सबसे बड़ी गलतफहमी यहीं होती है. कई माता-पिता को लगता है कि वे अपने बच्चे के PPF अकाउंट में 1.5 लाख रुपये पिता की तरफ से और 1.5 लाख रुपये माता की तरफ से, यानी कुल 3 लाख रुपये जमा कर सकते हैं. यह पूरी तरह गलत है. नियम के मुताबिक, एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये ही जमा किए जा सकते हैं. इसमें आपका अपना PPF अकाउंट और आपके बच्चे का अकाउंट, दोनों की कुल जमा राशि शामिल है. यानी, अगर आपने अपने अकाउंट में 1 लाख रुपये डाले हैं, तो आप बच्चे के अकाउंट में केवल 50,000 रुपये ही डाल पाएंगे. साथ ही, बच्चे के अकाउंट में कुल जमा राशि भी साल भर में 1.5 लाख रुपये से ऊपर नहीं होनी चाहिए, चाहे पैसे कोई भी जमा करे. 

ऑनलाइन PPF अकाउंट खोलने का सबसे आसान तरीका क्या है?

अब आपको बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे Aadhaar-based eKYC के जरिए पेपरलेस तरीके से अकाउंट खोल सकते हैं:

  1. अपने बैंक के नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप में लॉग-इन करें. 
  2. ‘Open a PPF Account’ के ऑप्शन को चुनें. 
  3. ‘Minor Account’ (बच्चे के लिए) का चुनाव करें और फॉर्म भरें. 
  4. वह सालाना राशि दर्ज करें जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं. 
  5. आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें. 
  6. सबमिट करते ही आपका अकाउंट तुरंत खुल जाएगा और जानकारी ईमेल पर मिल जाएगी. 

क्या बच्चे के नाम पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा?

PPF की सबसे बड़ी खासियत इसका ‘EEE’ स्टेटस है. यानी इन्वेस्ट की गई राशि, मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाला पूरा पैसा पूरी तरह टैक्स फ्री होता है. हालांकि, आयकर नियमों के अनुसार, बच्चे के अकाउंट से होने वाली कमाई को माता-पिता में से जिसकी आय अधिक है, उसके साथ जोड़ा जाता है (Clubbing of Income)। लेकिन चूंकि PPF का ब्याज पहले से ही टैक्स-फ्री है, इसलिए इसे आपकी इनकम में जोड़ने के बावजूद आपको कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा. 

इन्वेस्ट करने से पहले इन 4 बातों का रखें खास ख्याल?

  • लिमिट का पालन: अगर बच्चे के खाते में कुल इनवेस्टमेंट 1.5 लाख रुपये से ज्यादा हुआ, तो अतिरिक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा. 
  • दोनों का योगदान: माता और पिता मिलकर भी बच्चे के खाते में 1.5 लाख रुपये की सीमा पार नहीं कर सकते. 
  • लॉन्ग टर्म फायदा: 7.1% की ब्याज दर बच्चों की पढ़ाई या शादी के लिए बड़ा फंड बनाने में मददगार है. 
  • तारीख याद रखें: 27 जुलाई, 2026 से नई डिजिटल प्रक्रियाओं के जरिए पैसे निकालना और जमा करना और भी आसान हो जाएगा. 

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लेखक के बारे में

By Soumya Shahdeo

सौम्या शाहदेव ने बैचलर ऑफ़ आर्ट्स इन इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया है और वह इस समय प्रभात खबर डिजिटल के बिजनेस सेक्शन में कॉन्टेंट राइटर के रूप में काम कर रही हैं. वह ज़्यादातर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरें लिखती हैं, जैसे बचत, निवेश, बैंकिंग, लोन और आम लोगों से जुड़े पैसे के फैसलों के बारे में. इसके अलावा, वह बुक रिव्यू भी करती हैं और नई किताबों व लेखकों को पढ़ना-समझना पसंद करती हैं. खाली समय में उन्हें नोवेल्स पढ़ना और ऐसी कहानियाँ पसंद हैं जो लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं.

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