Passport Fee Hike 2026: केंद्र सरकार ने पासपोर्ट और उससे जुड़ी कई सेवाओं की फीस में बढ़ोतरी कर दी है. विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट चार्ज में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. यह बदलाव ‘पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026’ के तहत किए गए हैं, जो 1 जुलाई, 2026 से पूरे देश में लागू हो जाएंगे.
सरकार ने यह कदम पासपोर्ट सेवा को बेहतर बनाने और प्रशासनिक लागत को संतुलित करने के लिए उठाया है.
नई फीस कितनी होगी?
नई दरों के मुताबिक, अब 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट या रि-इश्यू की फीस 2,500 रुपये होगी. इसी कैटेगरी में तात्काल सेवा के लिए 5,000 रुपये देने होंगे. पहले यही फीस 1,500 रुपये और 3,500 रुपये थी. वहीं, 60 पेज वाले पासपोर्ट के लिए भी चार्ज बढ़ा है. अब जनरल एप्लिकेशन पर 3,500 रुपये और तात्काल पर 6,000 रुपये देने होंगे. पहले यह फीस 2,000 रुपये और 4,000 रुपये थी.
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किसके लिए क्या बदला?
सरकार ने नई व्यवस्था में अलग-अलग कैटेगरीज के लिए फीस तय की है. इसमें एडल्ट एप्लिकेंट, नाबालिग, खोए या खराब हुए पासपोर्ट और विशेष ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स शामिल हैं.
| सेवा | पुरानी फीस | नई फीस |
| 36 पेज पासपोर्ट, सामान्य | ₹1,500 | ₹2,500 |
| 36 पेज पासपोर्ट, तात्काल | ₹3,500 | ₹5,000 |
| 60 पेज पासपोर्ट, सामान्य | ₹2,000 | ₹3,500 |
| 60 पेज पासपोर्ट, तात्काल | ₹4,000 | ₹6,000 |
खोए या खराब पासपोर्ट पर कितना खर्च?
अगर पासपोर्ट खो जाए या खराब हो जाए, तो अब एडल्ट कैटेगरी में 36 पेज वाले पासपोर्ट के लिए सामान्य फीस 5,000 रुपये और तात्काल के लिए 7,500 रुपये होगी. 60 पेज वाले पासपोर्ट के लिए यह शुल्क 6,000 रुपये और 8,500 रुपये रहेगा. नाबालिग एप्लिकेंट्स के लिए 36 पेज वाले ताजा पासपोर्ट या रि-इश्यू की फीस 1,750 रुपये और तात्काल फीस 4,250 रुपये तय की गई है. खोए या खराब पासपोर्ट के लिए नाबालिगों को 4,250 रुपये और तात्काल में 6,750 रुपये देने होंगे.
और कौन-सी सेवाएं महंगी हुईं?
विदेश मंत्रालय ने कुछ अन्य सेवाओं की फीस भी तय की है.
- PCC, सरेंडर सर्टिफिकेट, GEP वेरिफिकेशन और कुछ अन्य सर्टिफिकेट: 750 रुपये भारत में, 40 डॉलर विदेश में
- इमरजेंसी सर्टिफिकेट: विदेश में 15 डॉलर
- सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी: भारत में 1,000 रुपये, विदेश में 50 डॉलर
पासपोर्ट की वैधता क्या रहेगी?
नई नोटिफिकेशन के अनुसार, एडल्ट कैटेगरी के पासपोर्ट की वैधता 10 साल तक रहेगी. नाबालिगों के पासपोर्ट 5 साल या 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक, जो भी पहले हो, उतने समय के लिए मान्य रहेंगे.
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