31 दिसंबर के बाद आपका PAN हो जाएगा बंद, अभी लिंक करें Aadhaar से वरना फंसेंगे बड़ी परेशानी में

PAN-Aadhaar Link: अगर आपने अब तक अपना PAN और Aadhaar लिंक नहीं किया है, तो 31 दिसंबर 2025 के बाद टैक्स रिटर्न, बैंकिंग और निवेश में परेशानी हो सकती है. जानें इसे आसान स्टेप्स में आप कैसे आज ही लिंक कार सकते हैं.

By Soumya Shahdeo | December 27, 2025 11:12 AM

PAN-Aadhaar Link: आजकल हर फाइनेंशियल काम में PAN और Aadhaar की अहमियत बहुत बढ़ गई है. बिना इन दोनों के बैंक अकाउंट खोलने से लेकर शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, टैक्स रिटर्न और KYC तक, हर जगह दिक्कत होगी. सरकार ने इसे ही ध्यान में रखते हुए PAN और Aadhaar को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. अगर आपने अब तक लिंक नहीं किया है, तो ध्यान दें की 31 दिसंबर 2025 के बाद आपका PAN इनएक्टिव हो जाएगा. इसका मतलब है कि आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, बैंकिंग ट्रांजैक्शन और निवेश में भी परेशानी होगी.

PAN–Aadhaar लिंक कैसे करें?

  • सबसे पहले Income Tax e-filing पोर्टल पर लॉगिन करें.
  • प्रोफाइल सेक्शन में जाएं और “Link Aadhaar” का ऑप्शन चुनें.
  • अपना PAN और Aadhaar नंबर डालकर आगे बढ़ें.
  • तय फीस का पेमेंट करें (यदि लागू हो).
  • पेमेंट के बाद आपका PAN और Aadhaar लिंक हो जाएगा.
  • लिंकिंग स्टेटस चेक करने के लिए “Link Aadhaar Status” पर क्लिक करें.
  • अगर डिटेल्स मैच नहीं कर रही हैं, तो:
  • Aadhaar सुधार की UIDAI वेबसाइट से करें.
  • या फिर PAN सुधार की Protean या UTIITSL की वेबसाइट से करें.

सरकार क्यों दे रही है इतना जोर?

सरकार का मकसद टैक्स सिस्टम को और पारदर्शी और डिजिटल बनाना है. PAN इनएक्टिव होने पर टैक्स रिफंड रुक सकते हैं, TDS ज्यादा कट सकता है और बैंकिंग व निवेश के काम में दिक्कत आ सकती है. शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए ये और भी जरूरी है.

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