आपके इलाके में भी आ गई है पाइप वाली गैस? तो तुरंत सरेंडर करें अपना एलपीजी सिलेंडर, वरना कटेगा कनेक्शन

New Rule LPG Connection : केंद्र सरकार ने रसोई गैस के नियमों में बड़ा बदलाव किया है. जिन इलाकों में पाइप वाली गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है, वहां रहने वाले लोगों के एलपीजी (LPG) सिलेंडर कनेक्शन रद्द किए जा रहे हैं. इसके साथ ही एक नाम पर कई कनेक्शन रखने वालों पर भी पाबंदी लगा दी गई है.

New Rule LPG Connection : यदि आपके घर में पाइप के जरिए आने वाली नेचुरल गैस (PNG) का कनेक्शन है या फिर आपके परिवार में एक से अधिक एलपीजी (LPG) सिलेंडर कनेक्शन हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है.

सरकार के नए नियमों के तहत ऐसे उपभोक्ताओं के एलपीजी गैस कनेक्शन रद्द किए जा सकते हैं. मंत्रालय द्वारा दी गई समय-सीमा के भीतर आवश्यक कदम न उठाने पर आपके घर में सिलेंडर की डिलीवरी हमेशा के लिए रोकी जा सकती है.

क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने यह कदम देश के भारी-भरकम ईंधन आयात बिल को कम करने के लिए उठाया है. सरकार का मुख्य उद्देश्य शहरी और विकसित इलाकों में पाइप वाली गैस (PNG) के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है, ताकि वहां से बचने वाले एलपीजी सिलेंडरों को देश के ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में भेजा जा सके, जहां अभी तक गैस पाइपलाइन नहीं पहुंची है.

क्या हैं नए नियम ?

नए सरकारी आदेश के तहत दो मुख्य बदलाव किए गए हैं.

  • नो डुअल कनेक्शन पॉलिसी (No Dual Connection Policy): अगर आपके घर या सोसायटी में PNG (पाइप वाली गैस) की लाइन आ चुकी है और वह चालू स्थिति में है, तो आप अपने पास एलपीजी सिलेंडर नहीं रख सकते. ऐसे उपभोक्ताओं को अपना पुराना सिलेंडर कनेक्शन खुद ही सरेंडर (वापस) करना होगा.
  • एक से ज्यादा कनेक्शन पर रोक: अगर एक ही परिवार या एक ही पते पर कई एलपीजी कनेक्शन चल रहे हैं, तो नियमों के मुताबिक आपको अतिरिक्त कनेक्शन वापस सौंपने होंगे. एक परिवार में केवल एक ही गैस कनेक्शन रखने की अनुमति होगी.

नियम न मानने पर क्या होगी कार्रवाई ?

सरकार ने सभी सरकारी और निजी गैस कंपनियों (जैसे इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस) को सख्त निर्देश दिए हैं. जिन इलाकों में पीएनजी की बुनियादी संरचना (Infrastructure) तैयार है, वहां के उपभोक्ताओं को नोटिस देकर एक निश्चित समय दिया जा रहा है. अगर इस दौरान उपभोक्ता पीएनजी में शिफ्ट नहीं होते हैं, तो डीलर उनके एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग और रिफिल (गैस रीलोडिंग) की सप्लाई को पूरी तरह ब्लॉक कर देंगे.

किन्हें मिलेगी राहत ?

यह नियम केवल उन्हीं इलाकों के लिए है जहां पाइप वाली गैस की लाइन बिछ चुकी है. जिन गांवों या कस्बों में अभी पीएनजी की सुविधा नहीं है, वहां पहले की तरह ही एलपीजी सिलेंडर मिलते रहेंगे. इसके अलावा, यदि तकनीकी कारणों से किसी घर में पाइपलाइन डालना संभव नहीं है, तो गैस कंपनी से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेकर एलपीजी का इस्तेमाल जारी रखा जा सकता है.

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लेखक के बारे में

Published by: Abhishek Pandey

अभिषेक पाण्डेय पिछले 2 वर्षों से प्रभात खबर (Prabhat Khabar) में डिजिटल जर्नलिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पत्रकारिता के प्रतिष्ठित संस्थान 'दादा माखनलाल की बगिया' यानी माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल (MCU) से मीडिया की बारीकियां सीखीं और अपनी शैक्षणिक योग्यता पूरी की है। अभिषेक को वित्तीय जगत (Financial Sector) और बाजार की गहरी समझ है। वे नियमित रूप से स्टॉक मार्केट (Stock Market), पर्सनल फाइनेंस, बजट और बैंकिंग जैसे जटिल विषयों पर गहन शोध के साथ विश्लेषणात्मक लेख लिखते हैं। इसके अतिरिक्त, इंडस्ट्री न्यूज, MSME सेक्टर, एग्रीकल्चर (कृषि) और केंद्र व राज्य सरकार की सरकारी योजनाओं (Sarkari Yojana) का प्रभावी विश्लेषण उनके लेखन के मुख्य क्षेत्र हैं। आम जनमानस से जुड़ी यूटिलिटी (Utility) खबरों और प्रेरणादायक सक्सेस स्टोरीज को पाठकों तक पहुँचाने में उनकी विशेष रुचि है। तथ्यों की सटीकता और सरल भाषा अभिषेक के लेखन की पहचान है, जिसका उद्देश्य पाठकों को हर महत्वपूर्ण बदलाव के प्रति जागरूक और सशक्त बनाना है।

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