31 March 2026 Deadline : अगर आपने सरकारी बचत योजनाओं जैसे PPF, NPS या सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश कर रखा है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. 31 मार्च 2026 को मौजूदा वित्त वर्ष खत्म हो रहा है. अगर आपने इस तारीख तक अपने इन खातों में न्यूनतम (Minimum) बैलेंस जमा नहीं किया, तो आपका अकाउंट इनएक्टिव या फ्रीज हो सकता है. इसे दोबारा चालू कराने के लिए आपको बाद में भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है.
PPF खाता एक्टिव रखने के लिए ये काम जरुरी
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) को एक्टिव रखने के लिए हर साल कम से कम 500 रुपए जमा करना जरूरी होता है. यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो खाता इनएक्टिव हो जाता है. निष्क्रिय खाते पर न तो आप लोन ले सकते हैं और न ही समय से पहले पैसा निकाल सकते हैं.
| योजना (Scheme) | कम से कम जमा (Min. Deposit) | पेनल्टी (Penalty) |
| PPF (पीपीएफ) | 500 रुपए सालाना | 50 रुपए हर साल |
| सुकन्या (SSY) | 250 रुपए सालाना | 50 रुपए हर साल |
| NPS (एनपीएस) | 1,000 रुपए सालाना | 100 रुपए हर साल |
NPS में 1000 रुपए का निवेश जरूरी
NPS के टियर-1 खाते को चालू रखने के लिए साल भर में कम से कम 1,000 रुपए का निवेश करना ही होता है. समय पर पैसा न डालने से खाता फ्रीज हो सकता है. इसे अन-फ्रीज कराने के लिए बकाया राशि के साथ 100 रुपए की पेनल्टी भरनी पड़ती है.
टैक्स छूट का आखिरी मौका
- 31 मार्च तक निवेश करने का एक और बड़ा फायदा इनकम टैक्स की बचत है.
- सेक्शन 80C के तहत आप 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर टैक्स बचा सकते हैं.
- NPS में निवेश करने पर सेक्शन 80CCD(1B) के तहत 50,000 रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट भी मिलती है.
देर न करें, आज ही चेक करें अपना स्टेटस
अंतिम समय की भीड़ और तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए 31 मार्च 2026 का इंतज़ार न करें. आज ही अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर न्यूनतम राशि जमा करें. इससे आपका खाता भी सुरक्षित रहेगा और आपको टैक्स बचाने का पूरा लाभ भी मिलेगा.
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