Indian Railway News: बिना मास्क के ट्रेन में चढ़े, तो देना पड़ेगा 500 रुपये जुर्माना

Indian Railway News: कोई भी व्यक्ति ट्रेन में या रेलवे परिसर में बिना मास्क के पकड़ा जाता है, तो उसे 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा. रेल मंत्रालय ने गुरुवार को नया आदेश जारी किया.

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 7, 2021 4:52 PM

Indian Railway News: वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से जारी गाइडलाइन को भारतीय रेलवे ने 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है. इस दौरान अगर कोई भी व्यक्ति ट्रेन में या रेलवे परिसर में बिना मास्क के पकड़ा जाता है, तो उसे 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा. रेल मंत्रालय ने गुरुवार को नया आदेश जारी किया. इसमें कहा कि कोरोना गाइडलाइन को 6 महीने या अगले आदेश तक के लिए बढ़ाया जाता है.

भारतीय रेलवे सेवा की ओर से ट्विटर पर यह जानकारी दी गयी है. ट्वीट में कहा गया है कि यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा करने से पहले जिस राज्य में जा रहे हैं, वहां की कोरोना गाइडलाइंस को ध्यान से पढ़ लें और उसका अनुपालन करना सुनिश्चित करें. इसके बाद ही अपनी यात्रा शुरू करें.

भारतीय रेलवे ने यह अधिसूचना उस वक्त जारी की है, जब स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार तीसरी लहर को आने से रोकने के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं कि बहुत जरूरी हो, तभी यात्रा करें. त्योहारों में भी भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने की लोगों को सलाह दी जा रही है.

Also Read: कोरोना वायरस महामारी के चलते अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक 31 अक्टूबर तक बढ़ी

ज्ञात हो कि भारत में इस वक्त हर दिन औसतन 20 हजार के आसपास कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं. पिछले 24 घंटे के दौरान 22,431 लोग कोरोना से संक्रमित पाये गये. देश में कोरोना संक्रमण को मात देने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है. बावजूद इसके, देश में 2,44,198 लोग अब भी कोरोना की चपेट में हैं.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है. दूसरी लहर अब भी नियंत्रण में नहीं है. कोरोना को नियंत्रित करने के लिए हमें और काम करना है. कोरोना संक्रमण के अब तक 3,38,94,312 केस सामने आ चुके हैं. 4,49,856 लोगों की मौत हो चुकी है. गुरुवार सुबह 8 बजे तक 318 लोगों की कोरोना से मौत की सूचना है.

Posted By: Mithilesh Jha

Next Article

Exit mobile version