Form 60: अगर आपके पास पैन (PAN) कार्ड नहीं है और आपको कोई बड़ा बैंक ट्रांजैक्शन या खरीदारी करनी है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. ऐसे समय में इनकम टैक्स विभाग का ‘फॉर्म 60’ आपके बहुत काम आ सकता है. आइए बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं कि यह फॉर्म क्या है और यह कैसे काम करता है.
फॉर्म 60 आखिर है क्या?
यह एक ऐसा डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसे वो लोग भर सकते हैं जिनके पास पैन कार्ड नहीं है. आप इसका इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब:
- आपने अभी तक पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया है.
- या फिर आपने अप्लाई तो कर दिया है, लेकिन अभी तक आपका पैन नंबर नहीं आया है.
अगर आपकी खेती के अलावा होने वाली कमाई टैक्स छूट की सीमा से ज्यादा है, तो बिना पैन अप्लाई किए आप इस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते.
इसकी जरूरत कब पड़ती है?
आयकर नियमों के मुताबिक, कई बड़े कामों के लिए पैन कार्ड जरूरी होता है. लेकिन अगर आपके पास पैन नहीं है, तो आप इन मौकों पर फॉर्म 60 जमा कर सकते हैं:
- गाड़ी खरीदना: दोपहिया (बाइक/स्कूटर) को छोड़कर कोई भी गाड़ी खरीदने या बेचने पर.
- बैंक खाता: किसी भी बैंक में नया अकाउंट खुलवाने या क्रेडिट/डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करने पर.
- बड़ी खरीदारी: 2 लाख रुपये से ज्यादा का कोई भी सामान या सर्विस खरीदने-बेचने पर.
- कैश डिपॉजिट: बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक दिन में 50,000 रुपये से ज्यादा नकद जमा करने पर.
- होटल का बिल: किसी होटल या रेस्टोरेंट में एक बार में 50,000 रुपये से ज्यादा का नकद भुगतान करने पर.
कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ देने होंगे?
अगर आपका पैन कार्ड अभी पेंडिंग है, तो फॉर्म के साथ आपको अपनी पहचान और पते का सबूत देना होगा. आप नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं:
- पहचान पत्र (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या राशन कार्ड)
- बिजली या टेलीफोन का बिल
- सरकार द्वारा जारी कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ
यदि ट्रांजैक्शन किसी माइनर (बच्चे) के नाम पर है, तो माता-पिता या गार्जियन के डॉक्यूमेंट्स लगाए जा सकते हैं.
गलत जानकारी दी तो क्या होगा?
फॉर्म 60 में कभी भी कोई झूठी जानकारी न भरें. अगर इसमें कोई गलत बयानबाजी पाई जाती है, तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है:
- 25 लाख से कम का मामला: 3 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल और जुर्माना.
- 25 लाख से ज्यादा का मामला: 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल और भारी जुर्माना.
इसलिए फॉर्म को हमेशा ध्यान से और सही-सही भरें. आप इसे इनकम टैक्स विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं.
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