आईटीआर फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स से वसूले गए ब्याज की रकम लौटाएगा आयकर विभाग, जानिए क्या है असली वजह?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुधवार को कहा कि वह सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते 2020-21 का रिटर्न भरते समय टैक्सपेयर्स से वसूले गए ब्याज और लेट फीस को लौटाएगा.

By Prabhat Khabar Print Desk | August 11, 2021 10:51 PM

ITR news : अगर आप आयकर विभाग की नई वेबसाइट लॉन्च करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया है, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी खबर है और वह यह कि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ियों की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स से वसूले गए ब्याज को लौटाएगा.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुधवार को कहा कि वह सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते 2020-21 का रिटर्न भरते समय टैक्सपेयर्स से वसूले गए ब्याज और लेट फीस को लौटाएगा. कोरोना महामारी के दौरान टैक्सपेयर्स को अनुपालन संबंधी राहत देने के इरादे से पिछले वित्त वर्ष के इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दिया गया है.

हालांकि, कुछ टैक्सपेयर्स ने यह शिकायत की थी कि 31 जुलाई, 2021 के बाद भरे गये आयकर रिटर्न पर उनसे ब्याज और लेट फीस वसूले गए. डिपार्टमेंट ने ट्विटर पर लिखा है कि आयकर अधिनियम की धारा 234ए के तहत ब्याज और धारा 234 एफ के तहत लेट फीस की गलत कैलकुलेशन से जुड़ी खामी को दूर करने के लिए आईटीआर सॉफ्टवेयर को एक अगस्त को ठीक कर दिया गया.

इनकम टैक्स ने लिखा है, ‘करदाताओं को सलाह दी गई है कि वे आईटीआर सॉफ्टवेयर के अपडेटेड मॉडल का इस्तेमाल करें या ऑनलाइन फाइल करें. यदि, किसी भी तरह से किसी ने पहले ही इस तरह के गलत ब्याज या लेट फीस के साथ आईटीआर जमा कर दिया है, तो सीपीसी-आईटीआर पर प्रसंस्करण करते समय इसकी सही कैलकुलेशन की जाएगी और भुगतान की गई अतिरिक्त राशि अगर होगी, तो उसे वापस कर दिया जाएगा.

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