भारी नुकसान से बचना है तो 30 जून से पहले कर लें आधार को पैन से लिंक, यहां जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

नयी दिल्ली : आधार (Aadhaar) नंबर को पैन (PAN) से लिंक करने का आखिरी मौका है. सरकार ने इसके लिए 30 जून तक की तिथि निर्धारित की है. अगर आपने भी अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया है तो जल्द यह काम कर लें. ऐसा नहीं करने पर आपको कई सेवाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है. देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने भी अपने ग्राहकों को जल्द यह काम कर लेने की सलाह दी है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 20, 2021 11:46 AM

नयी दिल्ली : आधार (Aadhaar) नंबर को पैन (PAN) से लिंक करने का आखिरी मौका है. सरकार ने इसके लिए 30 जून तक की तिथि निर्धारित की है. अगर आपने भी अपने आधार को पैन से लिंक नहीं किया है तो जल्द यह काम कर लें. ऐसा नहीं करने पर आपको कई सेवाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है. देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने भी अपने ग्राहकों को जल्द यह काम कर लेने की सलाह दी है.

एसबीआई ने एक ट्वीट में कहा है कि हम अपने ग्राहकों को सलाह देते हैं कि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए अपने पैन को जल्द ही आधार से लिंक करें और निर्बाधा बैंकिंग सेवाओं का आनंद लेते रहें. बता दें कि तय तिथि तक पैन को आधार से लिंक नहीं करने पर आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है. पैन से आधार को लिंक करने के कई तरीके हैं यहां हम आपको बता रहे हैं पूरा प्रोसेस…

इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लिंक कर सकते हैं पैन-आधार

  • सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करें.

  • इसके बाद लिंक आधार वाले पेज को खोलें.

  • नये पेज पर सबसे पहले अपना पैन नंबर दर्ज करें.

  • उसके ठीक नीचे वाले खाने में अपना आधार नंबर दर्ज करें.

  • उसके बाद अपना नाम दर्ज करें, जो आधार कार्ड में है.

  • फिर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें.

  • उसके बाद आपको टर्म एंड कंडिशन को एग्री करना होगा.

  • अब लिंक आधार वाले बटन पर क्लिक कर दें.

  • आपका आधार नंबर आपके पैन से लिंक हो जायेगा.

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एसएमएस के जरीए आधार को पैन से लिंक करें

  • आप एक एसएमएस के जरिए भी अपने आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं.

  • इसके लिए आपको एक निश्चित फॉर्मेट में 56161 या 54767 पर एसएमएस भेजना होगा.

  • मैसेज बॉक्स में UIDPAN <12 अंकों का आधार नंबर> <10 अंकों का पैन नंबर> टाइप करें.

  • अब इस मैसेज को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 56161 या 54767 पर भेज दें.

  • इसके बाद आपको आधार से पैन के लिंक होने का कन्फर्मेशन मैसेज आयेगा.


आधार को पैन से लिंक करना क्यों है जरूरी

केंद्र सरकार ने कुछ जरूरी सेवाओं का लाभ लेने के लिए आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) कानून के तहत बैंक खातों को आधार और पैन से लिंक करवाना जरूरी कर दिया गया है. जिन लोगों का आधार पैन से लिंक नहीं होगा, वैसे पैन को रद्द कर दिया जायेगा. आप पैन के बिना अपना इनकम टैक्स नहीं भर पायेंगे. इसके साथ ही 50 हजार रुपये से ज्यादा के बैंक ट्रांजेक्शन के लिए भी आपको आधार से पैन को लिंक करना होगा.

Posted By: Amlesh Nandan.

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