पीएफ खाताधारकों के लिए खतरे की घंटी, अगर नहीं किया ये एक काम तो डूब सकती है मेहनत की कमाई

EPFO Nomination online: रिटायरमेंट के बाद का सहारा हो या मुश्किल वक्त की जमापूंजी, EPF की रकम आपके परिवार का भविष्य सुरक्षित करती है. लेकिन अगर आपने अपने खाते में ई-नॉमिनेशन नहीं किया है, तो यह पैसा फंस सकता है. अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित करने के लिए आज ही यह प्रक्रिया पूरी करें.

EPFO Nomination online: भविष्य निधि (PF) केवल एक बचत खाता नहीं है, बल्कि यह कर्मचारी के परिवार के लिए एक वित्तीय सुरक्षा कवच है. अक्सर लोग अपनी सैलरी से कटने वाले पीएफ पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन नॉमिनेशन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देते हैं. EPFO के अनुसार, खाते में वारिस का नाम न होना भविष्य में बड़े संकट का कारण बन सकता है.

नॉमिनी न होने पर क्यों आती है दिक्कत?

अगर किसी PF खाताधारक के साथ कोई अनहोनी हो जाती है और उनके अकाउंट में नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं है, तो उनके परिवार को जमा राशि पाने के लिए एड़ियां रगड़नी पड़ सकती हैं.

  • बिना नॉमिनी के, परिवार को कोर्ट से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (Succession Certificate) लेना पड़ता है.
  • सरकारी दफ्तरों और अदालतों के चक्कर काटने में महीनों लग जाते हैं.
  • वकीलों की फीस और कागजी कार्रवाई में अच्छी-खासी रकम खर्च हो जाती है.
  • यदि आपने E-Nomination कर रखा है, तो आपके द्वारा चुने गए व्यक्ति को बिना किसी परेशानी के तुरंत पैसा मिल जाता है.

ऑनलाइन ई-नॉमिनेशन कैसे पूरा करें? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)

अब आपको किसी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. आप घर बैठे ये 5 आसान काम कर सकते हैं:

  • EPFO मेंबर पोर्टल पर जाएं और अपने यूएएन (UAN) व पासवर्ड से लॉग इन करें.
  • होम पेज पर दिख रहे Manage मेन्यू में जाकर E-Nomination पर क्लिक करें.
  • Yes पर क्लिक करके अपने परिवार के उस सदस्य का विवरण (आधार नंबर, फोटो, बैंक डिटेल्स और एड्रेस) भरें जिसे आप वारिस बनाना चाहते हैं.
  • Nomination Details में यह तय करें कि आप कुल जमा राशि का कितना प्रतिशत किस सदस्य को देना चाहते हैं.
  • अंत में E-Sign बटन दबाएं. आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा, उसे भरते ही आपकी प्रक्रिया सुरक्षित तरीके से पूरी हो जाएगी.

इन विशेष बातों का रखें ख्याल

  • यदि आपकी शादी हो गई है या परिवार में किसी का जन्म हुआ है, तो पुरानी नॉमिनी लिस्ट को अपडेट करना अनिवार्य है.
  • आप एक से ज्यादा लोगों को भी नॉमिनी बना सकते हैं (जैसे 50% पत्नी और 50% बच्चों के नाम).
  • ई-नॉमिनेशन के लिए आपका आधार कार्ड आपके यूएएन (UAN) से लिंक होना जरूरी है.

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लेखक के बारे में

By Anshuman Parashar

अंशुमान पराशर पिछले दो वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल के लिए बिजनेस की लेटेस्ट खबरों पर काम कर रहे हैं. इसे पहले बिहार की राजनीति, अपराध पर भी इन्होंने खबरें लिखी हैं. बिहार विधान सभा चुनाव 2025 में इन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग और विस्तृत राजनीतिक कवरेज किया है.

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