Aadhar-PAN को लिंक की डेडलाइन खत्म होने पर बढ़ेगी जुर्माने की राशि, वित्त मंत्री ने कहा, अभी वक्त है

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आधार-पैन को लिंक कराने का समय पहले भी दिया गया था. जब भी संभव हो, आधार-पैंन को लिंक करा लिया जाना चाहिए. इन्हें लिंक कराने के लिए अभी समय बचा है, अभी भी लिंक करा लिया जाना चाहिए.

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 7, 2023 8:09 AM

नई दिल्ली : अगर आपने 31 मार्च से पहले अपने आधार को पैन से लिंक नहीं कराया है और उसके बाद लिंक कराने पर आपसे दोगुना जुर्माना काटा गया है, तो आप जुर्माने की रकम पाने के हकदार हैं. सरकार ने पैन-आधार लिंकिंग की समयसीमा को 31 मार्च से पहले ही बढ़ाकर 30 जून कर दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को साफ कर दिया है कि पैन-आधार लिंकिंग की समयसीमा समाप्त होने के बाद ही किसी पर जुर्माने की रकम बढ़ाई जा सकती है. उन्होंने कहा कि इसके लिए तो अभी समय बचा हुआ है.

समयसीमा बची है, अभी कराएं लिंक

बता दें कि 31 मार्च, 2022 तक आधार-पैन की लिंकिंग मुफ्त में की जा रही थी. पिछले साल एक अप्रैल से 500 रुपये का लेटफाइन लगाया जा रहा था, जिसे 1 जुलाई, 2022 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया था. इसके अलावा, कहा यह भी जा रहा था कि इस साल 30 जून से पहले आधार को लिंक नहीं कराने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा.

इस उलझन को सुलझाने का प्रयास करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आधार-पैन को लिंक कराने का समय पहले भी दिया गया था. जब भी संभव हो, आधार-पैंन को लिंक करा लिया जाना चाहिए. इन्हें लिंक कराने के लिए अभी समय बचा है, अभी भी लिंक करा लिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर लिंक कराने की समयसीमा समाप्त हो जाएगी, तब जुर्माने की राशि बढ़ेगी.

Also Read: आधार से PAN लिंक नहीं कराया तो 30 जून के बाद हो जाएगा निष्क्रिय, सरकार ने उठाया ये कदम

सरकार ने बढ़ाई डेडलाइन

बता दें कि 28 मार्च को वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान कहा था कि पैन धारक व्यक्ति को इसे आधार नंबर से जोड़ना होगा या फिर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा. इसमें स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) कटौती भी शामिल है. बयान में कहा गया था कि आयकर अधिनियम-1961 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को पैन जारी किया गया है और उसका आधार नंबर भी है, तो 31 मार्च, 2023 या उससे पहले इन दोनों का एक निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के बाद लिंक कराना बेहद जरूरी है. ऐसा नहीं करने पर 1 अप्रैल से इसी अधिनियम के तहत जुर्माने की रकम बढ़ जाएगी. इसके बाद सरकार ने पैन-आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च से पहले ही उसकी समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून कर दिया.

Next Article

Exit mobile version