EPF अकाउंट में नॉमिनी नहीं बनाया तो बढ़ सकती है परेशानी, जानें क्लेम से जुड़े जरूरी नियम

नौकरी करने वाले लोगों के लिए EPF (Employees' Provident Fund) रिटायरमेंट के लिए बड़ी बचत होती है. हर महीने कर्मचारी और कंपनी दोनों इस अकाउंट में योगदान करते हैं.

रिटायरमेंट के समय मिलने वाली इस रकम से परिवार को आर्थिक सहारा मिलता है. लेकिन अगर EPF अकाउंट में नॉमिनी दर्ज नहीं है, तो मेंबर की मृत्यु के बाद परिवार को पैसे निकालने में दिक्कत आ सकती है.

कर्मचारियों को इस परेशानी से बचाने के लिए Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) अपने मेंबर्स को EPF अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने की सलाह देता है. नॉमिनी दर्ज होने से EPF, पेंशन और इंश्योरेंस से जुड़े फायदे आसानी से परिवार तक पहुंच सकते हैं.

नॉमिनी नहीं होने पर क्या होता है?

अगर किसी EPFO मेंबर की मृत्यु हो जाती है और उसने अकाउंट में नॉमिनी नहीं बनाया है, तो EPF की रकम खत्म नहीं होती है. पैसा परिवार के लिए सुरक्षित रहता है. हालांकि, क्लेम करने की प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल हो जाती है. ऐसी स्थिति में परिवार के सदस्यों या कानूनी वारिसों को जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते हैं. इसके बाद ही EPF की रकम जारी की जाती है. EPFO के नियमों के अनुसार, अगर नॉमिनी नहीं है तो सभी योग्य परिवार के सदस्यों को EPF की रकम बराबर हिस्से में मिलती है. अगर कोई योग्य परिवार सदस्य या कानूनी वारिस नहीं है, तो पैसा उस व्यक्ति को दिया जाता है जो कानूनी रूप से इसका हकदार है.

क्लेम में देरी क्यों हो सकती है?

अगर EPF अकाउंट में नॉमिनी की जानकारी पहले से दर्ज है, तो पैसे का दावा करना आसान हो जाता है. वहीं, नॉमिनी नहीं होने पर डॉक्यूमेंट्स की जांच और वारिस साबित करने की प्रक्रिया में ज्यादा समय लग सकता है. EPFO के मुताबिक, पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ किए गए क्लेम आमतौर पर सात दिनों के अंदर प्रोसेस हो जाते हैं. लेकिन नॉमिनी नहीं होने की स्थिति में सेटलमेंट में देरी हो सकती है.

कौन-कौन परिवार के सदस्य माने जाते हैं?

EPFO नियमों में परिवार की परिभाषा पुरुष और महिला कर्मचारियों के लिए अलग-अलग है.

सदस्ययोग्य परिवार
पुरुष कर्मचारीपत्नी, बच्चे (शादीशुदा या अविवाहित), माता-पिता, बेटे की विधवा और बच्चे
महिला कर्मचारीपति, पति के माता-पिता, बच्चे (शादीशुदा या अविवाहित), माता-पिता, बेटे की विधवा और बच्चे

ऑनलाइन कैसे जोड़ सकते हैं नॉमिनी?

EPFO ने e-nomination की सुविधा दी है, जिससे कर्मचारी घर बैठे अपने अकाउंट में नॉमिनी जोड़ सकते हैं. इससे परिवार के सदस्यों को EPF, EPS (Employees' Pension Scheme) और इंश्योरेंस से जुड़े लाभ लेने में आसानी होती है. e-nomination के लिए जरूरी है कि:

  • कर्मचारी का UAN आधार से लिंक हो.
  • मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हो.
  • EPFO पोर्टल पर फोटो और पता जैसी व्यक्तिगत जानकारी अपडेट हो.
  • नॉमिनी की आधार जानकारी, बैंक अकाउंट डिटेल और फोटो उपलब्ध हो.

EPF अकाउंट कब हो जाता है निष्क्रिय?

EPFO के अनुसार, अगर EPF अकाउंट में तीन साल तक कोई दावा नहीं किया जाता है, तो वह अकाउंट निष्क्रिय (Inoperative) हो सकता है. इसलिए परिवार और कानूनी वारिसों को सलाह दी जाती है कि किसी अनहोनी की स्थिति में जल्द से जल्द क्लेम करें, ताकि पैसे मिलने में अनावश्यक देरी न हो.

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By Soumya Shahdeo

सौम्या शाहदेव प्रभात खबर डिजिटल में बिजनेस कंटेंट राइटर हैं. वह शेयर बाजार, पर्सनल फाइनेंस, टैक्स, सरकारी योजनाओं, बैंकिंग और रोजमर्रा की आर्थिक खबरों को सरल और सटीक भाषा में पाठकों तक पहुंचाती हैं. उनका फोकस ऐसी खबरें लिखने पर रहता है जो सीधे आम लोगों की जिंदगी और जेब पर असर डालती हैं.

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