इस राज्य के कर्मचारियों को अब मिलेगा 10% महंगाई भत्ता, पेंशनर्स के लिए भी खुशखबरी

DA Hike In Kerala: केरल सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 10% की भारी बढ़ोतरी की है. अब कर्मचारियों को 35% महंगाई भत्ता मिलेगा. यह लाभ मार्च की सैलरी और अप्रैल की पेंशन से लागू होगा, जिससे लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी.

DA Hike In Kerala: एक तरफ जहां देशभर के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की आहट का इंतजार कर रहे हैं, वहीं केरल सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा वित्तीय तोहफा दे दिया है. राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 10% की बढ़ोतरी का ऐतिहासिक ऐलान किया है. इस फैसले के बाद कर्मचारियों का कुल डीए अब बेसिक सैलरी के 25% से बढ़कर 35% हो जाएगा.

मार्च से जेब में आएगी ज्यादा सैलरी

सरकार के इस फैसले का सीधा असर कर्मचारियों के वेतन पर पड़ेगा। बढ़ी हुई डीए की राशि मार्च महीने के वेतन के साथ जुड़कर आएगी. इस फैसले के दायरे में न केवल नियमित कर्मचारी आएंगे, बल्कि सहायता प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों के शिक्षक व गैर-शिक्षण कर्मचारी भी शामिल होंगे. इसके अलावा, फुल-टाइम और पार्ट-टाइम कंटिंजेंट स्टाफ को भी इस वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा.

रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी

राज्य सरकार ने कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों का भी पूरा ख्याल रखा है. स्टेट सर्विस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए ‘डियरनेस रिलीफ’ (DR) में भी 10% की वृद्धि की गई है. पेंशनर्स को यह बढ़ी हुई राशि अप्रैल महीने की पेंशन के साथ मिलेगी। सरकार ने साफ किया है कि महंगाई भत्ते के पिछले बकाए (Arrear) के भुगतान के लिए जल्द ही एक अलग से आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा.

इन संस्थानों पर भी लागू होंगे नियम

राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs), बोर्ड्स और स्वायत्त निकायों (Autonomous Bodies) को भी इस आदेश के दायरे में रखा गया है। नियम इस प्रकार हैं:

  • जो संस्थान अपनी वित्तीय स्थिति के आधार पर खर्च उठा सकते हैं, वे इसे तुरंत लागू करेंगे.
  • अगर किसी संस्थान के पास फंड की कमी है, तो उसे सरकार से अनुमति लेनी होगी.
  • जिन संस्थानों का 90% खर्च सरकारी अनुदान (Grants) से आता है, वे बिना किसी देरी के इसे लागू कर सकते हैं.

हालांकि, केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (KSEB) और रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (KSRTC) के कर्मचारियों के लिए यह आदेश अभी प्रभावी नहीं होगा. उनके लिए सरकार अलग से दिशा-निर्देश जारी करेगी.

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लेखक के बारे में

By Anshuman Parashar

अंशुमान पराशर पिछले दो वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल के लिए बिजनेस की लेटेस्ट खबरों पर काम कर रहे हैं. इसे पहले बिहार की राजनीति, अपराध पर भी इन्होंने खबरें लिखी हैं. बिहार विधान सभा चुनाव 2025 में इन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग और विस्तृत राजनीतिक कवरेज किया है.

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