चेक पेमेंट के जरिए खातों में सेंध लगाना पड़ेगा अब भारी, आज से लागू हो जाएगा नया नियम

Positive Pay System : 1 जनवरी 2021 यानी शुक्रवार से बैंकों के एक महत्वपूर्ण नियम में बदलाव हो जाएगा. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, शुक्रवार से चेक से भुगतान करने के नियम में बदलाव होगा. इस नए नियम के तहत अगर आप चेक के जरिए 50,000 रुपये से अधिक का भुगतान करने जा रहे हैं, तो आपको इससे संबंधित चेक काटने के बाद बैंक को पूरी जानकारी देनी होगी. इस नए नियम को पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay System) का नाम दिया गया है. आरबीआई की ओर से ऐसा कदम बैंकों में होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए उठाया जा रहा है.

By Prabhat Khabar Print Desk | January 1, 2021 7:01 AM

Positive Pay System : 1 जनवरी 2021 यानी आज से बैंकों के एक महत्वपूर्ण नियम में बदलाव हो जाएगा. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अनुसार, शुक्रवार से चेक से भुगतान करने के नियम में बदलाव होगा. इस नए नियम के तहत अगर आप चेक के जरिए 50,000 रुपये से अधिक का भुगतान करने जा रहे हैं, तो आपको इससे संबंधित चेक काटने के बाद बैंक को पूरी जानकारी देनी होगी. इस नए नियम को पॉजिटिव पे सिस्टम (Positive Pay System) का नाम दिया गया है. आरबीआई की ओर से ऐसा कदम बैंकों में होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए उठाया जा रहा है.

आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक में इस नये सिस्टम को लागू करने का ऐलान किया था. इसके अनुसार, 50,000 रुपये से अधिक का भुगतान यदि चेक से करेंगे, तो आपको पूरी जानकारी दोबारा बैंक को देनी होगी. ऐसा नहीं करने से आपका भुगतान रोक दिया जा सकता है.

पॉजिटिव पे सिस्टम से बैंक फ्रॉड पर लगेगी लगाम

आपको बता दें कि फिलहाल, किसी के नाम पर चेक से भुगतान करने पर आपका बैंक आपसे किसी तरह की जानकारी नहीं मांगता है. अब नया पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम लागू हो जाने के बाद 50,000 रुपये से अधिक का चेक काटने पर आपको यह जानकारी देनी होगी कि काटा गया चेक आपका है या नहीं. इसके लिए आरबीआई की ओर से पॉजिटिव पे सिस्टम नामक एक टूल लॉन्च किया गया है. इसके अनुसार, चेक जारी करने वालों को बैंकों को इंटरनेट बैंकिंग, एसएमएस, एटीएम या मोबाइल बैंकिंग के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चेक की डिटेल के तौर पर डेट, बेनिफिशियरी का नाम, कुल अमाउंट और खाता नंबर समेत अन्य जरूरी जानकारियां बैंक को सही-सही बतानी होगी.

डिटेल देने के बाद बैंक करेगा क्रॉस चेक

ग्राहक द्वारा चेक की पूरी डिटेल देने के बाद बैंक द्वारा इसका क्रॉस चेक करके आगे बढ़ाया जाएगा. हालांकि, यह जानकारी 50,000 रुपये से कम भुगतान करने वालों को नहीं देनी होगी. सबसे बड़ी बात यह है कि चेक से संबंधित जानकारी सही-सही नहीं देने पर आपके पेमेंट को रोका भी जा सकता है. गौर करने वाली बात यह है कि इस दौरान जिस बैंक के नाम से चेक काटा गया है और जिस बैंक से भुगतान करना है, उन दोनों को यह जानकारी दी जाएगी.

पॉजिटिव पे सिस्टम के क्या हैं फायदे

आरबीआई की ओर से 1 जनवरी 2021 से ग्राहकों की सुरक्षा के मद्देनजर पॉजिटिव पे सिस्टम लागू किया जा रहा है. आरबीआई के अनुसार, इससे चेक का गलत इस्तेमाल को रोका जा सकता है. इसके साथ ही, चेक क्लियरेंस में कम समय लगेगा. इतना ही नहीं, फर्जी चेक के जरिए होने वाली धोखाधड़ी के मामलों पर रोक लगाई जा सकेगी.

कैसे मिलेगी डिटेल

आरबीआई के निर्देश के अनुसार, 1 जनवरी 2021 से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू हो जाएगा. यदि आपको अभी तक इसकी जानकारी नहीं उपलब्ध हुई, तो अपने निकटतम शाखा से पता लगा सकते है. वैसे सभी सरकारी और निजी बैंक खुद अपने ग्राहकों को एसएमएस अलर्ट, शाखा, एटीएम, वेबसाइट और ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए पॉजिटिव पे सिस्टम के फायदों के बारे में जानकारी दे रही है.

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Posted By : Vishwat Sen

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