बच्चों का AADHAAR Card बनवाने के लिए अब नहीं देना होगा बर्थ सर्टिफिकेट, जानें प्रोसेस

बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए अब बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी. UIDAI के नये नियमों के तहत आप ऑनलाइन भी आधार बनवा सकते हैं.

By Prabhat Khabar Digital Desk | August 4, 2021 4:34 PM

नयी दिल्ली : बच्चों के लिए आधार कार्ड (Aadhaar Card) बनवाने के लिए अब बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी. यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने इसकी जानकारी दी है. UIDAI पांच साल के कम उम्र के बच्चों के लिए नीले रंग का आधार कार्ड जारी करता है. इसे आसानी से ऑनलाइन भी बनवाया जा सकता है. इसके लिए बच्चे का हॉस्पिटल का बर्थ सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज स्लिप देना होगा.

अभिभावक डिस्चार्ज स्लिप से भी अपने पांच साल से कम उम्र के बच्चे का आधार कार्ड बनवा सकते हैं. इसके लिए माता या पिता किसी एक का आधार कार्ड जरूरी है. UIDAI ने यह भी कहा कि पांच साल से कम उम्र के बच्चों के आधार कार्ड बनवाने के लिए फिंगरप्रिंट और आई स्कैन नहीं करवाना होगा. बच्चे की उम्र जब पांच साल से ज्यादा हो जाती है तब बायोमेट्रिक अपडेट कराना होगा.

ऑनलाइन ऐसे बनवा सकते हैं अपने बच्चे का आधार कार्ड

  • आधार के आधिकारिक वेबसाइट UIDAI.gov.in पर जाएं.

  • इसके बाद आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद जो मांगा जाता है वह जानकारी दर्ज करें.

  • इसमें आपको आपके बच्चे का जन्म का स्थान का पूरा डिटेल देना होगा.

Also Read: Aadhaar-PAN Linking : घर बैठे आधार को पैन कार्ड से करें आसानी से लिंक, बिना लैपटॉप या स्मार्टफोन के होगा काम
सेंटर पर ऐसे बनवाएं आधार कार्ड

आप अपने बच्चे का आधार कार्ड ऑफलाइन भी बनवा सकते हैं. इसके लिए आपको नजदीकी आधार सेंटर पर जाना होगा. हां, इसके लिए आप ऑनलाइन फिक्स अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. इसके आप अपनी सुविधा के अनुसार तारीख का चयन कर सकते हैं. इसी तारीख को आधार सेंटर पर जाकर आप आधार के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.

आपको बता दें कि कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार को अनिवार्य बनाया गया है. बच्चों के स्कूल में नामांकन के लिए भी आधार कार्ड की जरूरत होती है. बड़े लोगों का आधार कार्ड बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट और बायोमेट्रिक अनिवार्य है. बड़ों का आधार सेंटर पर ऑफलाइन ही बन पायेगा.

Posted By: Amlesh Nandan.

Next Article

Exit mobile version