Bank KYC : बैंक चालू खाताधारकों का दोबारा करा रहे केवाइसी, जानिये जमा कराने होंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट

भारतीय स्टेट बैंक व बैंक ऑफ इंडिया सहित कई अन्य बैंकों ने अपने ग्राहकों को 30 सितंबर तक एक बार फिर से केवाइसी (नो योर कस्टमर) करने को कहा है. खासकर, चालू खाताधारकों को ब्रांच की तरफ से मेल और मैसेज किये जा रहे हैं

By Prabhat Khabar | September 17, 2020 11:17 AM

रांची : भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) व बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) सहित कई अन्य बैंकों ने अपने ग्राहकों को 30 सितंबर तक एक बार फिर से केवाइसी (KYC) करने को कहा है. खासकर, चालू खाताधारकों (Current Account) को ब्रांच की तरफ से मेल और मैसेज किये जा रहे हैं. जो ग्राहक तत्काल अपना केवाइसी नहीं करायेंगे, उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया जायेगा. मतलब आप अपने खाते से ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेंगे.

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मुख्य बातें :-

  • जो ग्राहक तत्काल केवाइसी नहीं करायेंगे, उनका अकाउंट फ्रीज हो जायेगा

  • इ-दस्तावेजों के जरिये बैंक इ-केवाइसी तथा डिजिटल केवाइसी की सुविधा दे रहे हैं

एसएलबीसी की मानें, तो विशेष खाताधारकों के लिए सामान्य प्रक्रिया है, जिसे पूरा करने को कहा जा रहा है. इसमें प्रथम श्रेणी के लिए हर दो, दूसरी श्रेणी के लिए आठ साल और तीसरे श्रेणी के लिए दस साल में केवाइसी अनिवार्य है. हालांकि यह उन खाताधारकों के लिए परेशानी का विषय है, जिन्होंने अपना करेंट अकाउंट का केवाइसी कुछ समय पहले ही कराया था और फिलहाल कहीं बाहर फंसे हुए हैं.

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ग्राहकों को भेजा जा रहा मैसेज : एसबीआइ की चीफ मैनेजर अंजू कुमारी ने पूर्ववर्ती ग्राहकों को जारी किये गये पत्र में केवाइसी डॉक्यूमेंट के साथ ही फर्म रजिस्ट्रेशन, पैन व जीएसटीएन नंबर सहित तमाम कागजात जमा कराने को कहा है. बैंकों ने इ-दस्तावेजों के जरिये इ-केवाइसी तथा डिजिटल केवाइसी की सुविधा दी है.

आरबीआइ ने जरूरी किया केवाइसी : केवाइसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित एक पहचान प्रक्रिया है. इसकी मदद से बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाएं अपने ग्राहक के बारे में अच्छे से जान पाती हैं. आरबीआइ ने सभी बैंक खातों के लिए केवाइसी जरूरी किया है.

Post by : Pritish Sahay

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